
अलवर में नो पीयूसीसी, नो फ्यूल (No PUCC No Fuel) व्यवस्था को लेकर परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। एनसीआर क्षेत्र में स्थित फ्यूल स्टेशनों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (Valid PUCC) नहीं होने पर अब वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं दी जाएगी। इसी को लेकर विभाग की टीमों ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी।
परिवहन निरीक्षक प्रदीप चौधरी ने अलवर शहर में विभिन्न फ्यूल स्टेशन (Fuel Station) पर वाहन चालकों को वैध पीयूसीसी रखने के संबंध में जागरूक किया। वहीं परिवहन निरीक्षक अमरसिंह मीना ने कोठी नारायणपुर और राजगढ़ क्षेत्र में वाहन चालकों को प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (Pollution Certificate) की अनिवार्यता के बारे में बताया। विभाग की ओर से लोगों से समय पर वाहनों की प्रदूषण जांच कराने की अपील की गई।
जिला परिवहन अधिकारी सविता भारद्वाज ने बताया कि वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त होने के बाद संबंधित वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी नहीं दी जाएगी। ईंधन पर रोक (Fuel Restriction) से बचने के लिए वाहन स्वामियों को अपने पीयूसीसी की वैधता समय रहते जांच लेनी होगी। नियमों की अवहेलना करने पर सीएक्यूएम अधिनियम (CAQM Act) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत वाहन के पंजीयन के एक वर्ष बाद वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है। ऐसे में वाहन मालिकों को अपने वाहन की प्रदूषण जांच समय पर करवाकर प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। जागरूकता अभियान के दौरान विभाग की मोबाइल प्रदूषण जांच वैन (Mobile Pollution Testing Van) से वाहनों की जांच भी की गई और पात्र वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी किए गए।
विभाग ने मोबाइल जांच केंद्रों को फ्यूल स्टेशनों के आसपास रहकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। इससे वाहन चालकों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और व्यवस्था लागू होने के दौरान उन्हें सुविधा मिल सकेगी। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने पीयूसीसी (PUCC) की वैधता जरूर जांचें। प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका है तो समय रहते प्रदूषण जांच करवाएं। विभाग का कहना है कि वैध प्रमाण पत्र रखने से वाहन चालक नियमों के पालन के साथ अनावश्यक परेशानी और कार्रवाई से भी बच सकेंगे।