
अलवर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3 ने लूट व डकैती के प्रकरण में तीन अभियुक्तों को आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा दी। वहीं, तिजारा के एडीजे संख्या-1 ने लूट व डकैती के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा का फैसला सुनाया।
अभियुक्तों को आठ-आठ साल की सजा व 15-15 रुपए अर्थदण्ड के आदेश
अलवर अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3 अखिलेश कुमार ने लूट व डकैती के तीन कुख्यात आरोपियों को 8-8 साल की कठोर सजा व 15-15 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र चौधरी के अनुसार 6 जनवरी 2006 को मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सोताका बास तन लीली निवासी जगनलाल सैनी के घर केवल महिलाएं थी। पुरुष राजगढ़ गए थे। रात्रि में लुटेरों ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। महिलाओं के दरवाजा नहीं खोलने पर लुटेरों ने दरवाजा तोड़ दिया और महिला गुड्डी देवी, पिंकी देवी, लालीदेवी व मंगलराम के साथ मारपीट कर महिलाओं के पहने सोने-चांदी के जेवर उतरवा लिए। लुटेरे घर में पांच हजार रुपए भी लूट ले गए। मामले में पुलिस ने धनसिंह उर्फ रमेश नाथ पुत्र बैजनाथ, कालूनाथ उर्फ रमेश पुत्र लालूनाथ, सुरेश नाथ उर्फ पप्पू पुत्र रतननाथ सहित लूट के जेवरात खरीदने वाले गोविन्दसिंह सोनी को गिरफ्तार किया। बाद में न्यायालय ने सोनी को परीवीक्षा अधिनियम के तहत लाभ देकर अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए पाबंद किया। न्यायालय ने मामले में शनिवार को शेष तीनों आरोपित धनङ्क्षसह, कालू व सुरेशनाथ को यह सजा सुनाई। गौरतलब है कि इन तीनों आरोपितों के खिलाफ लूट व डकैती के अलवर सहित अन्य प्रांतों में मामले दर्ज हैं।
तिजारा एडीजे संख्या-1 अशोक शर्मा तृतीय ने लूट डकैती के आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक संख्या-1 ने बताया कि 20 दिसंबर 2014 को रात्रि करीब 10-11 बजे की घटना है। सुनील जैन पुत्र इंद्रसेन जैन निवासी गाजियाबाद ने तिजारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी आदर्श जैन के साथ तिजारा जैन मंदिर पर दर्शन के लिए आ रहे थे। वे जैसे ही शेखपुर के आसपास पहुंचे तो एक बिना नंबरी बुलेरो गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे लगा दी। उसमें से चार जने उतरे और इनकी गाड़ी के आगे आकर कट्टा लगाकर गाड़ी खोलने को कहा, जिससे सुनील व आदर्श डर गए। उन्होंने इनको उतारकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा लिया और तीन जने आगे बैठ गए। लुटेरे उनको सिलारपुर जोजाका के कच्चे रास्ते की ओर ले गए और कुछ दूरी पर जाकर गाड़ी रोक दी। उन्होंने दोनों से मारपीट कर 20 हजार रुपए, एटीएम कार्ड व मोबाइल छीन लिए और गाड़ी में बंद कर चाबी ले गए। प्रकरण में पुलिस ने अनुसंधान कर जाहुल पुत्र नूरदीन निवासी पालपुर तथा अन्य दो के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक शर्मा तृतीय ने जाहुल उर्फ कुति को 3 वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।