अलवर

नगर पालिका की अनदेखी: बिना मंजूरी के बेसमेंट एवं भवनों का हो रहा निर्माण, राजस्व का नुकसान

कुछ प्रोपर्टी डीलर अवैध रूप से कॉलोनियों में काट रहे प्लॉट -विगत कई सालों से अवैध निर्माण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की

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May 16, 2025

राजगढ़. स्थानीय नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी के चलते क्षेत्र में बिना मंजूरी के बड़ी संख्या में बेसमेंट, आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नगरपालिका को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। किसी भी भवन निर्माण को स्वीकृत कराने पर नगरपालिका को बतौर राजस्व शुल्क मिलता है।उप नगर नियोजक के बिना अनुमोदन के कुछ प्रोपर्टी डीलरों की ओर से अवैध रूप से कॉलोनियों में प्लॉट काटे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई तरह की दिक्कते होने के कारण लोग बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण करते हैं। इससे नगरपालिका को राजस्व का नुकसान होता हैं। नगर पालिका को सूचना ही नहीं रहती है कि कहां निर्माण चल रहा है। इसीलिए वहां सुरक्षा के मापदण्डों की जांच ही नहीं की जाती है। नगर पालिका की ओर से विगत कई सालों से अवैध निर्माण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई।नियमों की अनदेखी

नगर पालिका क्षेत्र में लोग नियमों को ताक में रखकर बेसमेंट, आवासीय एवं व्यवसायिक भवन बना रहे हैं। विगत काफी अर्से से कस्बे में लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। नए इलाके के साथ ही पुराने क्षेत्र में भी बिना मंजूरी के ही आवासीय एवं व्यवसायिक भवन निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।सड़क पर अतिक्रमण

भवन निर्माण करने वाले लोग सड़क पर ईंट, बजरी सहित अन्य निर्माण सामग्री डालकर मार्ग अवरूद्ध कर देते हैं। दूसरी ओर कस्बे में जमीन के भाव आसमान छूने के कारण लोग खिड़की, छज्जा आदि को मुख्य सड़क पर ही बना लेना आम बता है। जिसमें नगरपालिका कार्मिकों की मौन सहमति होती हैं। निर्माण कार्य कस्बे में निरंतर चल रहे हैं। यह लोगों की नजर में तब आता हैं, जब इससे समस्या खड़ी होती है।भवन निर्माण का यह है नियम

नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी मकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने से पहले नगर पालिका से मंजूरी लेनी होती हैं। उसके बाद नगर पालिका कार्मिक उक्त स्थल का निरीक्षण करते हैं। भू स्वामी को निर्धारित फीस जमा करानी होती हैं। उसके बाद भवन निर्माण की स्वीकृति बनाकर दी जाती हैं। उसके बाद ही मकान बनाया जा सकता हैं।

नोटिस दिए हैंकस्बे के स्टेशन मार्ग स्थित तीन स्थानों पर बिना मंजूरी के चल रहे बेसमेंट एवं व्यावसायिक भवन निर्माण कार्यो को लेकर नोटिस दिए हैं। काम रुकवा दिया था। यदि काम करेंगे तो सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। भवन निर्माण की मंजूरी कम लोग ले रहे हैं। नगर पालिका की निजी आय बढ़ाने का यह कार्य हैं। बिल्डिंग बाइलोज अभी 2025 से नए तरीके से लागू हो गया है। कल से उसे शक्ति से लागू करवाते है।

जगदीश खींचड़, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़।

Published on:
16 May 2025 04:18 pm
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