कानूनी जानकारों के अनुसार अगर कोई 10 का सिक्का लेने से मना करता है तो ऐसे लोगों की शिकायत सबूत के साथ की जा सकती है।
कोठीनारायणपुर (राजगढ़)। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने में आनाकानी कर रहे हैं। वे इन सिक्कों को लेकर अलग-अलग दलील देते हैं।
अलवर जिले के रैणी व राजगढ़ उपखंड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहां के अधिकतर दुकानदार कोई भी सामान लेने पर उन्हें भुगतान के रूप में 10 रुपए का सिक्का देने पर उसे स्वीकार नहीं करते। यहां तक कि राशन डीलर भी 10 रुपए का सिक्का लेने से मना करते हैं।
इधर दुकानदारों का कहना हैं कि कोई उनसे भी 10 रुपए के सिक्के को नहीं लेते। हालांकि, 10 रुपए का सिक्का चलन में है और कोई इसे लेने से मना नहीं कर सकता है।
ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मुद्रा लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कई जगह लोग 10 का सिक्का लेने से मना करते हैं।
इससे काफी परेशानी होती है। ऐसा करना कानूनी अपराध है। कानूनी जानकारों के अनुसार अगर कोई 10 का सिक्का लेने से मना करता है तो ऐसे लोगों की शिकायत सबूत के साथ की जा सकती है।
इस पर उन्हें सजा भी हो सकती है। जुर्माना, कारावास या दोनों लगाने का प्रावधान है। यदि सिक्का प्रचलन में है और उसे लेने से मना करते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।
उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। इस मामले पर रिजर्व बैंक से टोल फ्री नंबर 14440 पर शिकायत की जा सकती है।