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Alwar News: थानागाजी गैंगरेप में हुआ इंसाफ, पांचवां हुआ बालिग, अब उसे भी आजीवन कारावास; 5 लोगों ने गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो किया था वायरल 

Thanagazi Gang Rape Case: पांचवें आरोपी को बालिग होने पर आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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Jan 21, 2025

अलवर। तारीख 26 अप्रेल 2019, समय दोपहर के करीब 3 बजे। थानागाजी निवासी एक युवक और उसकी पत्नी बाइक पर बाज़ार से कपड़े वगैरह ख़रीदने गए, क्योंकि घर में शादी थी। इस दंपती ने सोचा कि लौटते हुए मंदिर में दर्शन भी कर लेंगे। ये जिधर से आ रहे थे, वो सुनसान इलाका था। यहीं से दो बाइक पर सवार पांच जनों ने इनका पीछा करना शुरू किया।

पीछा करते-करते अचानक इनके पास आए और बाइक को धक्का देकर दोनों को गिरा दिया। पांच जनों ने इस दंपती से पूछा-कहां से आए हो? यहां अकेले क्या कर रहे हो? क्यों घूम रहे हो? दंपती ने उन्हें बताया कि हम पति-पत्नी हैं। इसके बाद आरोपियों ने दंपती से मारपीट की। दंपती ने मदद के लिए चिल्लाए।

आरोपियों के सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन वहां कोई नहीं था। आरोपियों ने इस दंपती को लगातार टॉर्चर किया। वीडियो बनाते रहे। दंपती के पास कुछ रुपए थे, वह भी छीन लिए। इसके बाद आरोपियों ने पति के सामने ही उसकी पत्नी से सामूहिक बलात्कार किया।

इसके बाद पीड़ित युवक ने पत्नी को मायके में छोड़ा और घर आ गया। किसी को कुछ नहीं बताया। इसके बाद भी आरोपियों ने दंपती को ब्लैकमेल करते हुए रुपए मांगे और वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी दी। 30 अप्रेल को तत्कालीन एसपी से मिले। वहां से उन्हें थानागाजी पुलिस थाने भेज दिया गया।

थानागाजी के तत्कालीन एसएचओ ने कहा कि थाने में लोग कम हैं और सबकी 6 मई को अलवर में होने वाले इलेक्शन में ड्यूटी लगी है, इसलिए कुछ दिन बाद ही कार्रवाई हो पाएगी। इसके बाद 2 मई को फिर थानागाजी थाने गए। उस दिन एफ़आइआर लिखी गई।

पुलिस ने 16 दिन में पेश किया था चालान

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद घटना के 6 दिन बाद 2 मई को थाने में थानागाजी थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहीं, मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने 16 दिन में चालान पेश किया था। पुलिस ने एससी-एसटी न्यायालय में पांच लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था, लेकिन पांचवें आरोपी की उम्र 18 साल से कम होने के कारण उसकी सुनवाई अलग से हुई थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे थे थानागाजी

घटना के बाद देशभर में आक्रोश का माहौल बन गया था। सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने आनन-फानन में पीड़िता को पुलिस विभाग में कांस्टेबल की नौकरी देने की घोषणा की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पीड़िता से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा भी देशभर के राजनेता, मंत्री व मीडिया का जमावड़ा थानागाजी में लगा रहा था।

31 लोगों की गवाही

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 31 गवाह पेश किए गए। इसके अलावा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित किए गए। इस दौरान कई दिनों चली बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने चार आरोपियों को पूर्व में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब पांचवें आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पांचवें आरोपी को बालिग होने पर आजीवन कारावास

न्यायालय ने 6 अक्टूबर 2020 को गैंगरेप के 4 दोषियों इंद्राज, अशोक, छोटेलाल और हंसराज को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 11 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया था। वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा सुनाई थी। अब पांचवें आरोपी को बालिग होने पर आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
- योगेन्द्र सिंह खटाणा, विशिष्ट लोक अभियोजक

Updated on:
21 Jan 2025 09:33 am
Published on:
21 Jan 2025 09:32 am
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