वारदात को अंजाम देने के बाद किशोरी का मोबाइल लूटकर हो गए थे फरार, मोबाइल के आधार पर ही पकड़े गए चारों आरोपी
अंबिकापुर. बलरामपुर जिले के चांदो से २५ जून को 17 वर्षीय किशोरी अंबिकापुर आई थी। बस स्टैंड में उतरने के बाद बाइक सवार 4 युवकों ने उसे अगवा कर लिया था। इसके बाद बिलासपुर मार्ग पर स्थित ग्राम परसापाली में ले जाकर खेत में उसके साथ गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक किशोरी का मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।
इधर किशोरी ने कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मोबाइल को सर्विलांस में डाल दिया था। इसी बीच किशोरी के सिम से बात करते ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने शनिवार को चारों को गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम चांदो निवासी 17 वर्षीय एक किशोरी 25 जून को बस से अंबिकापुर आई थी। वह प्रतीक्षा बस स्टैंड में खड़ी थी। इसी दौरान अंबिकापुर-बिलासपुर मार्ग पर स्थित ग्राम परसापाली निवासी राज उरांव पिता लक्ष्मी उरांव 19 वर्ष , विनय बेक पिता कोंदा बेक 19 वर्ष, विष्णु किस्पोट्टा पिता कन्हाई 19 वर्ष तथा पंकज बेक पिता टीनू बेक 20 वर्ष उसके पास पहुंचे।
उन्होंने उसके गंतव्य तक छोडऩे की बात कहकर उसे बाइक में बैठा लिया। इसके बाद वे उसे अपने गांव परसापाली ले गए। यहां खेत में ले जाकर उसे पटक दिया और उसका मुंह दबाकर चारों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद युवकों ने किशोरी का मोबाइल भी लूट लिया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए।
इधर किशोरी 26 जून को शहर में ही भटकती रही। 27 जून को उसने अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया तथा किशोरी के बताए आधार पर उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस में डाल दिया था।
सिम निकालकर दे दिया था किसी और को
किशोरी का सिम निकालकर एक आरोपी ने उसे किसी परिचित को दे दिया था तथा मोबाइल खुद रखा था। दो दिन बाद जब परिचित ने किशोरी का सिम अपने मोबाइल पर डालकर किसी से बात की तो पुलिस को लोकेशन मिल गया। इस आधार पर पुलिस उसके पास पहुंच गई। उन्होंने सिम देने वाले का नाम पूछा फिर उसकी निशानदेही पर आरोपी को धरदबोचा।
पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बाकी आरोपियों के भी नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 376, 363, 376डी, 294, 506, 323 तथा 5,6 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है।