अंबिकापुर

किशोरी का अपहरण कर झारखंड ले जाकर किया था बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Kidnap and Rape: वर्ष 2019 में बुआ के घर से लौट रही किशोरी का बस से उतरते ही युवक ने किया था अपहरण, झारखंड स्थित अपने घर ले जाकर किया था बलात्कार, पुलिस ने 10 दिन बाद पीडि़ता को किया था बरामद
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अंबिकापुर. Kidnap and Rape: वर्ष 2019 में शहर से एक किशोरी का अपहरण करने के बाद झारखंड ले जाकर बलात्कार करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल किशोरी अपने बुआ के घर से बस से लौट रही थी। इसी बीच शहर पहुंचते ही आरोपी उसे अपने साथ ले गया था। पिता की रिपोर्ट पर 10 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को आरोपी के घर से बरामद किया था।


झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत ग्राम भंडरिया निवासी 24 वर्षी सुमित टोप्पो वर्ष 2019 में अंबिकापुर रहता था। 29 अक्टूबर 2019 को एक नाबालिग अपनी बुआ के घर सूरजपुर जिले से शहर लौट रही थी। बुआ ने उसे बस में बैठा दिया था व उसके पिता को फोन कर बताया था।

पिता जब बस रुकने के स्थान पर बेटी को लेने पहुंचा तो वह वहां से गायब थी। इसी बीच पता चला कि बस से उतरने के बाद सुमित उसे अपने साथ ले गया है। इसकी रिपोर्ट किशोरी के पिता ने थाने में दर्ज कराई थी।

पुलिस की विवेचना में पता चला कि 1 नवंबर 2019 को सुमित नाबालिग का अपहरण कर अपने मूल निवास गढ़वा भंडरिया ले गया था। यहां उसने किशोरी से बलात्कार किया था। पुलिस ने 10 दिन बाद पीडि़ता को आरोपी के कब्जे से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

पीडि़ता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 344, 376 (2) (ढ), 376 (3) व 506 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था।


कोर्ट ने सुनाई 20 साल सश्रम कारावास की सजा
अपहरण व बलात्कार का मामला फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने आरोपी सुमित टोप्पो को शनिवार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Published on:
03 Feb 2024 09:08 pm