अंबिकापुर

Court punished TI: कोर्ट ने मैनपाट टीआई को 100 रुपए के जुर्माने से किया दंडित, पॉक्सो एक्ट में नहीं देने पहुंचे थे गवाही

Court punished TI: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर ने कारण बताओ नोटिस के जवाब को माना अनुशासनहीनता व घोर लापरवाही

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Ambikapur Court

अंबिकापुर. मैनपाट के कमलेश्वपुर थाना प्रभारी भरतलाल साहू (Court punished TI) विशेष आपराधिक पॉक्सो प्रकरण में गवाही देने नीयत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस पर उन्हें कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में जो बातें उन्होंने लिखीं, उसे कोर्ट ने अनुशासनहीनता व कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही माना। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर ने टीआई को 100 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

गौरतलब है कि धारा 363, 366, 376 (2)(ढ) व 5(ठ) के एक प्रकरण में गवाही देने के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर द्वारा 13 दिसंबर 2024 को समंस भेजा गया था।

समंस (Court punished TI) में गवाही की तिथि 8 जनवरी रखी गई थी। लेकिन टीआई भरतलाल साहू उक्त तिथि को कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। वहीं टीआई ने उपस्थित नहीं होने के संबंध में कोर्ट को अवगत भी नहीं कराया।

इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से समंस तामील नहीं किया गया था और न ही उन्हें किसी ने इसकी जानकारी दी थी।

कोर्ट ने माना घोर लापरवाही

टीआई भरतलाल साहू द्वारा कारण बताओ नोटिस (Court punished TI) के जवाब पर कोर्ट ने कहा कि न्यायालय से 13 दिसंबर 2024 को समंस जारी किया गया था। उक्त समंस सीतापुर थाना प्रभारी की ओर से आरक्षक क्रमांक 173 द्वारा तामील कराकर न्यायालय में पेश किया गया था।

उक्त समंस को कमलेश्वरपुर के आरक्षक क्रमांक 553 द्वारा टीआई भरतलाल साहू की ओर से प्राप्त किया गया था। ऐसे में टीआई भरतलाल साहू द्वारा समंस को तामील माना जाएगा। इसके बावजूद वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उक्त दिवस को उपस्थित नहीं होने के संबंध में न्यायालय (Court punished TI) को अवगत भी न कराया।

कोर्ट ने कहा कि उक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद भी जवाब में समंस तामीली की जानकारी नहीं होने की बात कहना तथा खेद न प्रकट करना अनुशासनहीनता व घोर लापरवाही को दर्शाता है।

Court punished TI: 100 रुपए का लगाया दंड

इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) द्वारा कमलेश्वरपुर टीआई भरतलाल साहू को धारा 389 भानासुसं 2023 के तहत 100 रुपए के जुर्माने से दंडित (Court punished TI) किया गया है। उक्त दंडादेश को निरीक्षक भरतलाल साहू की सेवा पुस्तिका में अंकित कर 20 दिन के भीतर अवगत कराने सरगुजा एसपी को निर्देशित किया गया है।

Updated on:
30 Jan 2025 08:08 pm
Published on:
30 Jan 2025 08:03 pm
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