Amroha Crime: उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पति की हत्या के मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Amroha Crime News: अमरोहा जिले में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
पूरा मामला अमरोहा के इस्लाम नगर का है। थाना डिलारी क्षेत्र निवासी कारपेंटर चांद की पत्नी मेहराज उर्फ मेहनाज का मायके अमरोहा में ही पड़ोसी शाहरुख के साथ अवैध संबंध था। इस बात का पता चलने पर चांद अपने छह बच्चों के साथ गांव चला गया था।
23 अप्रैल 2023 को मेहराज ने चांद को फोन कर घर बुलाया। जब चांद घर से बाहर निकला, तब मेहराज और शाहरुख ने मिलकर उस पर चाकू से 14 वार किए। गंभीर रूप से घायल चांद की इलाज के दौरान मौत हो गई।
मृतक के भाई निसार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या और षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज किया। दोनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में थे। एडीजे तृतीय नसीमा खानम की कोर्ट में चल रही सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीसी देवेश नागर ने पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।