अशोकनगर

मतदाताओं को डराया,धमकाया तो होगी कार्रवाई

कलेक्टर ने जारी किए निर्देश....
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Oct 22, 2018
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CG Assembly Elections : चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा की तय, एक-एक समोसे व पानी पाउच का भी देना होगा हिसाब

अशोकनगर। चुनाव के लिए किसी राजनैतिक कार्यकर्ता या व्यक्ति ने किसी मतदाता को डराया-धमकाया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा का कहना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई सामान देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा।


कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। जिले में गठित किए गए उडऩ दस्ते रिश्वत देने और लेने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे।

सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त....
विधानसभा निर्वाचन के लिए कलेक्टर डॉ.मंजू शर्मा ने विधानसभा क्षेत्रों में नाम निर्देशन संबंधी कार्यवाही के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी और अन्य अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। अशोकनगर विधानसभा में एसडीएम नीलेश शर्मा रिटर्निंग अधिकारी होगें, उनके सहयोग के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी इसरार खान, प्रेमलता पाल और कलम सिंह मंडेलिया होंगे।

नाम निर्देशन पत्र कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 32 में प्राप्त किए जाएंगे। वहीं चंदेरी में राहुल गुप्ता रिटर्निंग ऑफीसर रहेंगे, उनके सहयोग के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफीसर महेंद्र कथूरिया, गजेंद्र लोधी, मयंक खेमरिया होंगे।

चंदेरी विधानसभा के नाम निर्देशन कक्ष क्रमांक 29 में प्राप्त किए जाएंगे। वहीं मुंगावली विधानसभा में आरए प्रजापति रिटर्निंग ऑफीसर होंगे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी यूसी मेहरा, इकबाल खान और नीलम परसेडिय़ा होंगी। कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 11 में मुंगावली विधानसभा के नाम निर्देशन पर प्राप्त किए जाएंगे।

राजनीतिक दलों को दिया गया एक दिन प्रशिक्षण....
उधर गुना जिले मेे विधानसभा चुनाव 2018 के संदर्भ में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों, कानूनी प्रावधानों, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन व्यय लेखा, नाम निर्देशन जमा करने संबंधी निर्देशों की जानकारी देने के लिए राजनीतिक दलों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।


इस अवसर पर अपर कलेक्टर एके चांदिल, मास्टर ट्रेनर, मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, बूथ लेबल एजेंट, संभावित अभ्यर्थी मौजूद थे। प्रशिक्षण सत्र में अपर कलेक्टर चांदिल द्वारा प्रतिनिधियों को चुनाव से संबंधित विभिन्न जानकारियां और की जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के लिए नवीन पृथक से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। वह निर्वाचन व्यय से संबंधी लेन-देन प्रतिदिन उसी खाते से करें तथा दैनिक व्यय की जानकारी व्यय लेखा में प्रस्तुत करें।


इसी प्रकार उन्होंने अपराधिक मामलों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में शपथ का तीन बार प्रकाशन करना, शिकायतों के लिए आयोग के सी-विजिल एवं निर्वाचन से संबंधित विभिन्न अनुमतियों के लिए सुविधा एप का उपयोग करने की समझाईस दी।

अपर कलेक्टर ने कहा कि आवेदन में कोई से भी कॉलम खाली नहीं छोड़े जाने चाहिए। निर्वाचन के दौरान वाहनों के उपयोग की संख्या एवं अनुमति की जानकारी देते हुए उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को बताया कि जितने वाहनों की अनुमति ली जाये उतने ही वाहन उपयोग में लाये जाए।

Updated on:
22 Oct 2018 01:20 pm
Published on:
22 Oct 2018 01:20 pm