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वाहन मालिक सावधान! दिल्ली में कार चलाने से पहले जान लें नया नियम, कट सकता है चालान

बता दें, प्राधिकरण ने कोरोना के केस में कमी के बाद 28 फरवरी से सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया था और 31 मार्च से इसे अब फिर से लागू कर दिया गया है।
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Mask in Car

Wearing Mask Rule in Delhi : ट्रैफिक पुलिस को देखकर हम हमेशा से नियमों का पालन करने का दिखावा करने लगते हैं, हालांकि कुछ लोग वाहन चलाते समय सभी नियमों को फॉलो करते हैं, तो कुछ चालान के डर से। एक बार फिर से दिल्ली में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ड्राइविंग करते समय कार में मास्क नहीं पहनते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस को आप पर चालान का पूरा अधिकार है।





फैसले का अभी भी इंतजार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या निजी कारों में अकेले ड्राइवरों को मास्क पहनना अनिवार्य है। खैर, इस बात पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, जिसके चलते कार में अकेले ड्राइव करने वाले लोग असमंजस में हैं। बता दें, प्राधिकरण ने कोरोना के केस में कमी के बाद 28 फरवरी से सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया था और 31 मार्च से इसे अब फिर से लागू कर दिया गया है।


बस ड्राइवर के लिए नया नियम



बता दें, महज 3 सप्ताह पहले ही दिल्ली में मास्क से निजात दी गई थी। हालांकि कोविड के बढ़ते केस में यह एक अनिवार्यता है। देखना होगा कि कार में अकेले ड्राइव करने वाले लोगों के लिए क्या फैसला आता है। राजधानी दिल्ली में एक के बाद ट्रैफिक निमयों को लागू किया जा रहा है। हाल ही में बस के लिए एक अलग लेन का प्रवाधान भी शुरू हुआ। जो बस ड्राइवरों पर मनमर्जी से लेन बदलने पर रोक लगाता है। दिल्ली में यदि कोई बस चालक बस लेन में ड्राइव नहीं करता है, तो उस पर पहली बार अपराध करने पर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।" वहीं दूसरी बार लेन में ना चलने पर बस चालक के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग का मामला दर्ज किया जाएगा।

Updated on:
22 Apr 2022 12:19 pm
Published on:
22 Apr 2022 12:02 pm