आजमगढ़

Azamgarh News: रंगदारी के मामले में कुन्टू सिंह समेत चार आरोपी दोषमुक्त

रंगदारी मांगने के पांच साल पुराने एक मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए ध्रुव सिंह उर्फ़ कुन्टू सिंह सहित चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 के न्यायाधीश आशुतोष मणि द्वारा सुनाया गया।
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Aug 06, 2025
Azamgarh
Azamgarh news,Pic- Patrika

Azamgarh crime: आजमगढ़ जिले में रंगदारी मांगने के पांच साल पुराने एक मामले में अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए ध्रुव सिंह उर्फ़ कुन्टू सिंह सहित चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 22 के न्यायाधीश आशुतोष मणि द्वारा सुनाया गया।

अभियोजन के अनुसार, वादी रंजीत सिंह निवासी धनहुआ ने आरोप लगाया था कि 4 अक्टूबर 2020 को वह अपने मित्र संजय सिंह के साथ जीयनपुर-मुहम्मदाबाद रोड पर मौजूद थे। उसी दौरान शाम लगभग 5:45 बजे जीयनपुर थाना क्षेत्र के चुनुगपुर तिराहे पर रिजवान निवासी समुद्रपुर, उसका भाई एहसान और सुरेंद्र यादव निवासी धुसवां ने उनका रास्ता रोक लिया।

वादी के अनुसार, रिजवान ने पिस्तौल दिखाते हुए धमकी दी कि ‘प्रमुख जी’ उर्फ़ कुन्टू सिंह से बात करो और उनके दुश्मनों से मेलजोल बंद करके पाँच लाख रुपये की व्यवस्था करो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही कराई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी ध्रुव सिंह उर्फ़ कुन्टू सिंह, सुरेंद्र यादव, रिजवान अहमद और एहसान को दोषमुक्त कर दिया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सर्वजीत यादव ने पैरवी की। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी कुन्टू सिंह को कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

Updated on:
06 Aug 2025 09:42 pm
Published on:
06 Aug 2025 09:42 pm