मनरेगा योजना के तहत गाजीपुर जिले की ग्राम पंचायत पट्टी गरीब उर्फ मई में तालाब खुदाई कार्य में 1,66,992 रुपये के गबन का मामला सामने आया है।
मनरेगा योजना के तहत गाजीपुर जिले की ग्राम पंचायत पट्टी गरीब उर्फ मई में तालाब खुदाई कार्य में 1,66,992 रुपये के गबन का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में ग्राम पंचायत बहलोलपुर के ग्राम प्रधान अजय सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विनोद कुमार और तकनीकी सहायक रूद्रसेन सिंघानिया के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर खण्ड विकास अधिकारी तरवां, आजमगढ़ ने मेंहनाजपुर थाने को प्रेषित की है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
खण्ड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव द्वारा 03 मई 2025 को जारी पत्र (पत्रांक 277/विख का/तहरीर/2025-26) के अनुसार, श्री बृजराज यादव की शिकायत (05 मई 2024) पर जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत बहलोलपुर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर गाजीपुर जिले के सादात विकास खण्ड की ग्राम पंचायत पट्टी गरीब उर्फ मई में श्री हरिशंकर के खेत में तालाब खुदाई का कार्य दिखाकर 1,66,992 रुपये का फर्जी भुगतान किया। यह कार्य मनरेगा नियमों और शासनादेशों का उल्लंघन है।
जांच के बाद उपायुक्त (मनरेगा) ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के पत्र (04 दिसंबर 2024) में इस गबन के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया। भारत सरकार के मनरेगा एसओपी (07 सितंबर 2012) के तहत विधिक, विभागीय और वसूली की कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, आजमगढ़ के आदेश (01 मई 2025) के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी ने उक्त तीन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तहरीर मेंहनाजपुर थाने को दी। तहरीर में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत करने और प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।