ड्रोन कैमरों व CCTV कैमरों की मदद से कड़ी निगहबानी करने के व्यापक प्रबन्ध किये हैं।
बहराइच. जिले में आगामी त्यौहारों की संवेदनशीलता को भांपते हुए SP सभाराज ने अराजकतत्वों व उपद्रवियों पर कड़ी निगाह रखने के लिये ड्रोन कैमरों व CCTV कैमरों की मदद से कड़ी निगहबानी करने के व्यापक प्रबन्ध किये हैं। इसके अतिरिक्त भारत नेपाल बार्डर के जिले बहराइच की सुरक्षा के लिये करीब 5000 लोगों को सोशल मीडिया पर पल पल की निगरानी के लिये विशेष पुलिस अधिकारी बनाये गये हैं। हिन्दू मुस्लिम बाहुल्य जनपद होने के कारण त्यौहारों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आगामी त्यौहार मोहर्रम व गणेश प्रतिमा विसर्जन को देखते हुए जनपद में अतिरिक्त फोर्स लगाई जा रही है।
जनपद में 01 पुलिस अधीक्षक, 02 अपर पुलिस अधीक्षक, 05 क्षेत्राधिकारी, 42 निरीक्षक, 198 उपनिरी0, 14 हे0का0 ,02 म0उ0नि0, 01 म0नि0, 692 आरक्षी, 214 म0आ0 व 02 कंपनी 01 प्लाटून पीएसी, 01 प्लाटून NDRF, 02 प्लाटून SSB, तथा डाय़ल 100 के कर्मी भी मुस्तैद रहेंगे।
सोशल मीडिया पर रखी जा रही है सतर्क निगरानी
पुलिस अधीक्षक सभाराज के निर्देशन में जनपदीय पुलिस के साईबर शाखा व शोसल मीडिया शाखा द्वारा सोशल मीडिया पर सतर्क निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के अफवाहों को फैलाने पर संबन्धित व्यक्ति व ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी। इसके लिये निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये व्हाट्सएप सोशल मीडिया सेल के निर्गत कराया गया है ।
वर्ष 2018 में अब तक जनपदीय पुलिस द्वारा 08 एन0एस0ए0 की कार्रवाई की गई है। गैंगेस्टर एक्ट के कुल 13 मामलों में 47 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई में कुल 8650000 रुपये की धनराशी को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 69 व्यक्तियों पर गुण्डा एक्ट की कार्रवाई की गई तथा 09 को जिलाबदर घोषित किया गया। साथ 17 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। कुल 32 पुरस्कार घोषित अपराधियों में 28 की गिरफ्तारी की गई।
बहराइच के पुलिस अधीक्षक सभा राज द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण/आवश्यक सूचना
बहराइच के पुलिस अधीक्षक सभा राज ने कहा कि कृपया आप सभी को अवगत कराना है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि ) whatsapp या facebook पर डालेगा या आगे फॉरवर्ड (forward) करेगा या ग्रुप में अग्रसारित करेगा तो उसके विरुद्ध प्रक्रिया अनुसार आईपीसी की धारा 505/153A/295A /298 का अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। उसके विरुद्ध NSA तक की कार्रवाई भी की जा सकती है । यह भी देख ले की भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिला/ राज्य या देश की सामग्री (जैसे लेख,फोटो,वीडियो आदि )भी शेयर किया जा सकता है अत: ऐसी पोस्ट्स आदि पर ध्यान न दे । ग्रुप ऐड्मिन का यह कर्तव्य है ऐसी सामग्री डालने वाले को तुरन्त ग्रुप से बाहर करे व इसकी सूचना तुरन्त पुलिस को दे ।