बालोद

CG Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

CG Rape Case: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को छुड़ाया।

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Nov 13, 2024

CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के बालोद में जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी रोमन लाल विश्वकर्मा (19) को लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

CG Rape Case: 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

CG Rape Case: इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार अर्थदंड, धारा 363 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 हजार अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय लिया गया। विशेष लोक अभियोजक बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 17 अप्रैल 2022 पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नाबालिग बेटी अपनी दादी को नानी के घर जाने की बात कहकर निकली, लेकिन वहां नहीं पहुंची।

CG Rape Case: मोबाइल लोकेशन की मदद से नाबालिग बची

पुलिस ने धारा 363 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। मोबाइल लोकेशन के आधार पर 21 अप्रैल 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को छुड़ाया। पीड़िता ने जानकारी दी कि शादी का झांसा देकर आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाया। बाइक में बिठाकर अपने साथ ले गया था।

पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376 (2) (ढ) एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (ठ)/6 जोड़कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जिसके आधार पर आरोपी को दंडित किया।

Updated on:
13 Nov 2024 01:55 pm
Published on:
13 Nov 2024 01:54 pm
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