
CG Rape Case: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में तीन साल पहले वनांचल के मानपुर क्षेत्र में चार साल के एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी व दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 376 (क),(ख) और 6 पास्को एक्ट का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर मामले को फास्ट टैक कोर्ट में पेश किया था। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
CG Rape Case: गौरतलब है कि सन 2021 में मानपुर क्षेत्र में खेलने गई एक चार साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी व दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले को न्यायालय में पेश किया गया था।
CG Rape Case: पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील परवेज अख्तर ने की। वकील परवेज ने बताया कि घटना के दिन पीड़िता के परिजन काम करने गए थे और बच्ची पड़ोस में खेलने गई थी। इस दौरान आरोपी केकेएस द्वारा बच्ची से दरिंदगी करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। रात में बच्ची के गुप्तांग में दर्द होने पर मासूम ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी थी।
मामंले की शिकायत पुलिस से करने पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लेकर मामले को फास्ट टैक कोर्ट में पेश किया था। दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी का कृत्य घिनौना होने पर न्यायाधीश अविनाश तिवारी ने आरोपी केकेएस को धारा 376, (क), (ख) और पास्कों एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड़ की सजा सुनाई है।
Updated on:
05 Nov 2024 12:47 pm
Published on:
05 Nov 2024 12:47 pm
