बालोद

नाबालिग से छेड़खानी फिर.. सदमे में पीड़िता, कोर्ट ने सुनाया फैसला- 5 साल का मिला कारावास

CG Rape News: बालोद जिले में कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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May 17, 2025
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अटल पथ पर छेड़खानी (Photo Patrika)

CG Rape News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) ने नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी यादराम जोशी उर्फ पिंटू पिता फरहा राम (30) निवासी वार्ड-संजय चौक गुंडरदेही है।

CG Rape News: नाबालिग से छेड़खानी

भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000 रुपए अर्थदंड, व्यतिक्रम पर 6 माह का पृथक से सश्रम कारावास एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के आरोप में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोकअभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार 4 अक्टूबर 2024 को पीड़िता की मां ने थाना-गुंडरदेही में आरोपी के विरूद्ध लिखित शिकायत की।

बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री से 17 सितंबर 2024 को आरोपी ने छेड़खानी की। पीड़िता कुछ दिनों से चुप-चुप रहती थी। उसने पूछताछ में बताया कि वह सतनाम भवन के पास दोपहर 2-3 बजे छोटे-छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी, उसी दौरान आरोपी आकर पूछा कि लोटा है क्या? तब उसने नहीं है। इसके बाद आरोपी छेड़खानी करने लगा। विवेचना के बाद अभियोग पत्र 3 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया। विवेचना उपनिरीक्षक इंदिरा वैष्णव, सहायक उपनिरीक्षक कृष्णकांत सिंह, सहायक उपनिरिक्षक विश्वजीत मेश्राम ने की।

Updated on:
17 May 2025 02:08 pm
Published on:
17 May 2025 01:45 pm