DJ Ban in CG: गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दो डीजे संचालक मिले, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यायालय ने दोनों डीजे संचालक पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
DJ Ban in CG: ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए इस बार हाईकोर्ट सख्त है। बीते दिनों गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए दो डीजे संचालक मिले, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यायालय ने दोनों डीजे संचालक पर 21-21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
उच्च न्यायालय बिलासपुर की गाइडलाइन के तहत थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशकर पांडेय की टीम सहायक उप निरिक्षक डीआर भांडेकर और धरम भुआर्य ने 17 सितंबर एवं 21 सितंबर को पिकअप वाहन सीजी 04 एमपी 8418 एवं सीजी 08 एजे 5079 में डीजे साउंड सिस्टम को अधिक आवाज में बजाने पर कार्रवाई की।
संतु ठाकुर पिता बिसभर (25) ग्राम आमापारा बालोद, वाहन चालक ओमप्रकाश पिता छगन लाल (42) व मालिक डुलेश्वर बुंदेले पिता छगन लाल (38) ग्राम दैहान थाना व जिला बालोद और डीजे संचालक आदित्य कामड़े पिता रोशन (32), समी कामड़े पिता रोशन (30) व वाहन मालिक कोमल पिता छबिल राम (45) सभी निवासी बजरंगपुर नवागांव थाना चिखली जिला राजनांदगांव के विरूद्ध थाना बालोद में कार्रवाई की। धारा 3, 5, 15 कोलाहल अधिनियम व मोटर व्हीकल एक्ट धारा 194(1)(क) के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें न्यायालय पेश किया गया, जहां 21-21 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।