Navratri Garba 2024: नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजित होने वाले रास गरबा, जागराता और डांडिया के होने वाले कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर हाईकोट, शासन-प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है।
Navratri Garba 2024: एसपी दफ्तर में नवरात्रि को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जिले के सभी दुर्गा पंडाल अध्यक्षों और गरबा-डांडिया समितियों को बुलाया गया। इस दौरान आपसी सौहार्र्द, कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई।
एएसपी (सिटी, ट्रैफिक) ने इस दौरान समितियों के लिए दुर्गोत्सव को लेकर आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा, त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें सभी को सहयोग करना होगा। आयोजन समितियों से कहा गया कि धार्मिक आयोजन में किसी भी प्रकार के अभद्र, फुहड़ फिल्मी गानों व नृत्य का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट, शासन-प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ज्यादा तेज आवाज में गाने न चलाएं, वरना साउंड सिस्टम जब्त करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि रास गरबा, डांडिया के दौरान न तो अश्लील गाने बजाए जाएंगे, न ही अश्लील नृत्य किए जाएंगे। पंडालों से लेकर रास गरबा, डांडिया के आयोजनों तक सीसीटीवी लगाने के निर्देश भी दिए हैं।
आयोजकों से अपील की गई कि धार्मिक आयोजनों में कोई भी फूहड़ या अभद्र सामग्री का प्रदर्शन न किया जाए।
दुर्गा पंडालों के आसपास और गरबा-डांडिया जैसे कार्यक्रमों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
किसी भी स्थिति में सड़क के ऊपर या सड़क से सटाकर पंडालों नहीं लगाना है, ताकि यातायात में बाधा न आए।
पंडाल लगाने से पहले बिजली कनेक्शनों की जांच करवाना अनिवार्य होगा, ताकि कोई दुखद दुर्घटना न हो।
भीड़ पियंत्रझा व भक्तों की सुविधा के लिए समितियों को पर्याप्त सुरक्षा गार्ड, वालिंटियर्स की व्यवस्था करनी होगी।
आगजनी जैसी घटना से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र और पानी के टैंकर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पंडालों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तय मानकों के अनुरूप करना होगा।
आयोजन समिति के सदस्यों को रात में पंडाल में उपस्थित रहना होगा, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की सके।
मूर्ति का विसर्जन करने से तीन दिन पहले समिति वालों को संबंधित थाना-चौकी को सूचना देनी होगी।
गरबा-डांडिया के दौरान फूहड़ता भरे गाने या नृत्य का आयोजन नहीं होगा। महिला सुरक्षा का ध्यान रखें।