
तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत कसडोल के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमरूवा में नशे के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम उठाया गया है। पंचायत ने क्षेत्र के सभी किराना एवं जनरल दुकानदारों को नोटिस जारी कर बच्चों व नाबालिगों को किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश ग्राम सरपंच विजय गौतम नायक के निर्देश पर पंचायत सचिव द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया।
जारी नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि गुटखा, गुड़ाखु, बीड़ी, सिगरेट, सनन, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय नाबालिगों को पूर्णतः वर्जित रहेगा। पंचायत का कहना है कि हाल के वर्षों में युवाओं और किशोरों में नशे की लत तेजी से फैल रही है, जो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर असर डाल रही है। इसी कारण ग्राम अमरूवा पंचायत ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए दुकानदारों से सहयोग की अपील की है।
सरपंच विजय गौतम नायक ने बताया कि यह पहल बच्चों और युवाओं को सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण देने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि पंचायत क्षेत्र में नशा मुक्ति और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान भी चलाने की योजना है। इसमें स्कूलों, दुकानदारों, अभिभावकों और आम नागरिकों को शामिल किया जाएगा ताकि नशे के दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराया जा सके।
सरपंच ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न सिर्फ पंचायत की पहल है बल्कि समाज के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है।
ग्राम अमरूवा पंचायत का यह निर्णय ग्रामीण स्तर पर नशा मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक सकारात्मक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोग भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इससे युवाओं में नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी तथा समाज में स्वास्थ्य और जागरूकता का स्तर बढ़ेगा।
Updated on:
12 Dec 2025 02:02 pm
Published on:
12 Dec 2025 02:02 pm
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