छत पर टॉवर लगाने से पहले करना होगा संशोधन स्थानीय अधिकारियों से लेनी होगी मंजूरी
बेंगलूरु. राज्य सरकार नई मोबाइल टॉवर नीति लाने पर विचार कर रही है ताकि इससे होने वाले विकिरण से आम आदमी के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे।
शहरी विकास एवं आवास मंत्री यूटी खादर ने यहां शनिवार को कहा कि उपमुख्यमंत्री डॉ.जी.परमेश्वर के नेतृत्व वाली समिति ने इस नई नीति का एक मसौदा तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि समिति की ओर से अंतिम निर्णय लेने के बाद इस संदर्भ अधिसूचना जारी की जाएगी। अगर किसी बिल्ंिडग के ऊपर कोई टॉवर लगाया जा रहा है तो मकान मालिक को भवन निर्माण योजना में सुधार करना होगा और स्थानीय अधिकारियों से उसका अनुमोदन कराना होगा।
उन्होंने बताया कि 19 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में कर्नाटक से गोवा मछली भेजे जाने को लेकर उठे विवाद पर फैसला किया जाएगा। कर्नाटक से गोवा भेजी जाने वाली मछली में फार्मलीन की मौजूदगी के बिना पक्के सबूत उसपर प्रतिबंध लगाना अनुचित है।
उन्होंने राज्य के मत्स्य पालन मंत्री से इस संदर्भ में बात भी की है। उनसे कहा गया है कि इस मसले को जल्दी सुलझाएं और यह सुनिश्चित करें कि इससे राज्य के मछुआरों के साथ कोई अन्याय नहीं हो।
मत्स्य पालन मंत्री को यह सुझाव भी दिया गया है कि अगर मामला नहीं सुलझता है तो गोवा से कर्नाटक आने वाली मछली पर भी रोक लगा दी जाए।