बैंगलोर

निलंबित जद-एस नेता प्रज्वल रेवण्णा की बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

एक विशेष अदालत ने बुधवार को निलंबित जद-एस नेता प्रज्वल रेवण्णा की बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने उनके वकील अरुण की ओर से एक मामले में दायर की गई जमानत याचिका खारिज कर दी।

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बेंगलूरु. शहर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को निलंबित जद-एस नेता प्रज्वल रेवण्णा की बलात्कार के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है। निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने उनके वकील अरुण की ओर से एक मामले में दायर की गई जमानत याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले दिन में प्रज्वल ने तीन मामलों में याचिका दायर की थी और अदालत ने इन मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) से उनकी ओर से दायर इन याचिकाओं पर आपत्ति दर्ज करने को कहा था। बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई जबकि बाकी मामलों पर 31 मई को सुनवाई तय की गई है।

इससे पहले प्रज्वल रेवण्णा ने जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में अपने खिलाफ तीनों मामलों में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया। उनके वकील ने अदालत से जल्द से जल्द याचिका पर विचार करने की अपील की। इसके बाद, अदालत ने उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सभी मामलों में आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 31 मई को तय की।

दूसरी ओर, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि प्रज्वल रेवण्णा को बेंगलूरु पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गृह मंत्री का यह बयान प्रज्वल द्वारा एक वीडियो बयान जारी करने के दो दिन बाद आया है, जिसमें उसने वादा किया था कि वह 31 मई को एसआईटी के समक्ष पेश होगा। प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामले - एक होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में, दूसरा बेंगलूरु साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में और तीसरा आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के समक्ष एसआईटी को हस्तांतरित कर दिए गए।

सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल को बेंगलूरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हसन के सांसद ने 30 मई को म्यूनिख से बेंगलूरु के लिए वापसी की फ्लाइट टिकट बुक कर ली है और उनके 31 मई की सुबह शहर में उतरने की उम्मीद है।

परमेश्वर ने मीडिया से कहा, सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए क्योंकि उनके (प्रज्वल) खिलाफ वारंट जारी किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एसआईटी इंतजार कर रही है, वे उन्हें गिरफ्तार करेंगे और उनका बयान लेंगे, और उनकी (एसआईटी) प्रक्रिया शुरू होगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या प्रज्वल को उतरते ही हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने कहा, यह (गिरफ्तारी) वहीं (हवाई अड्डे पर) की जानी चाहिए क्योंकि वारंट जारी किया गया है। इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

जद-एस के संरक्षक एचडी देवगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल (33) पर महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है। हासन में चुनाव होने के एक दिन बाद 27 अप्रैल को वह जर्मनी चले गए थे और अभी भी फरार हैं। सीबीआई के माध्यम से एसआईटी द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद इंटरपोल ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी कर दिया है। एसआईटी द्वारा दायर आवेदन के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने 18 मई को प्रज्वल रेवण्णा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

भवानी रेवण्णा ने भी मांगी अग्रिम जमानत

इस बीच, प्रज्वल की मां भवानी रेवण्णा ने अपने पति से जुड़े अपहरण मामले में गिरफ्तारी के डर से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। एसआईटी ने उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई और इसी मामले में एचडी रेवण्णा को जारी अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने की भी मांग की। भवानी रेवण्णा की अग्रिम जमानत का आदेश 31 मई तक सुरक्षित रखा गया है।

Published on:
29 May 2024 10:09 pm
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