बांसवाड़ा

Banswara News: चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद, ढाई साल पुराने मामले में सेशन कोर्ट का फैसला

Banswara News: बांसवाड़ा के झूपेल गांव में चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी बापूलाल को कोर्ट ने उम्रकैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। डीएनए जांच और 16 गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया।

less than 1 minute read
Banswara murder case (Patrika File Photo)

Banswara News: बांसवाड़ा जिले में सदर इलाके के झूपेल गांव में ढाई साल पहले चरित्र पर शंका के चलते गला दबाकर पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सेशन न्यायालय बांसवाड़ा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष अनुसार, 4 सितंबर 2022 को हुई वारदात के संबंध में उसी दिन झूपेल निवासी मृतका सुंदर के भाई जानावरी निवासी दलीचंद पुत्र लक्ष्मण कटारा ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी।


बता दें कि इसमें बताया कि बहन सुंदर की शादी 2014 में झूपेल के बापूलाल पुत्र रंगजी मईड़ा से कराई थी। पुलिस से सुंदर की मौत की जानकारी मिली। एमजी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा तो पता चला कि सुंदर के गले में निशान हैं और कान से खून आ रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: बेटी से रेप… फिर पत्नी से झगड़ा, जमानत से बाहर आया तो दिया वारदात को अंजाम; अब कातिल पति को उम्रकैद


बापूलाल पर गला दबाकर हत्या का आरोप


दलीचंद ने सुंदर के साथ चरित्र संदेह के चलते बहनोई बापूलाल पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। इस पर केस दर्ज कर तत्कालीन सीआई तेज सिंह सांदू ने अनुसंधान किया। इस दौरान मृतका के गला दबाकर हत्या की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया, जिससे पुलिस ने आरोपी बापूलाल के नाखूनों में पत्नी के गले की त्वचा मिली।


पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म


फिर कड़ी पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि उसके चचेरे भाई के साथ सुंदर के अवैध संबंध की शंका थी। इसके चलते गला दबा दिया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। प्रकरण में अभियोजन की ओर से 16 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश रामसुरेश प्रसाद ने आरोपी को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।

ये भी पढ़ें

Bharatpur : भरतपुर के चर्चित महंगाया गांव हत्याकांड मामले में 12 दोषियों को उम्रकैद, फैसला सुन 2 कोर्ट में हुए बेहोश

Published on:
11 Jul 2025 07:26 am
Also Read
View All

अगली खबर