
पत्नी के कातिल पति को उम्रकैद की सजा (फोटो- पत्रिका)
उदयपुर: हिरणमगरी क्षेत्र में चार साल पहले पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का प्रयास करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में उसकी बेटी चश्मदीद गवाह थी।
बता दें कि हिरणमगरी थाना क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय पति ने नर्स पत्नी की हत्या कर दी थी। बेटी से रेप के आरोप में उसे जेल हुई। हाईकोर्ट से जमानत के दौरान दूसरे पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आरोपी को जमानत से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका के चलते पुलिस के तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर करने का आदेश दिया।
इस बीच 21 अगस्त 2021 को उसने पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार महीने में ही 22 नवंबर 2021 को कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। अपर लोक अभियोजक ने साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर एडीजे-2 न्यायालय की पीठासीन अधिकारी दमयंती पुरोहित ने आरोपी को धारा-302 में आजीवन कारावास, 3/25 व 4/25 में 3-3 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
आरोपी ने हिरणमगरी थाना इलाके में बेटी के सामने ही मां की हत्या कर दी थी। आरोपी के दो बेटी और एक बेटा था। नर्स पत्नी के मध्यप्रदेश के पीहर जाने पर 15 साल की बेटी से रेप किया। मां के लौटने पर बेटी ने पिता की इस हरकत के बारे में बताया। इससे पति-पत्नी में कलह हुई और इसकी परिणीति हत्या के रूप में सामने आई।
बेटी की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 21 अगस्त 2021 को दोपहर 2:30 बजे मां अस्पताल से लौटी। मेन गेट से अंदर घुसकर सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी पीछे से आरोपी पिता दौड़कर आया और मां से मारपीट की। मां चिल्लाई तो बेटी वहां पहुंची तो पिता ने मां पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली लगने से मां की मौत हो गई और पिता फरार हो गया।
बेटी का आरोप था कि पिता बलात्कार संबंधी मामले के कारण मां से रंजिश रखते थे। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसी के चलते हत्या की गई। बाद में आरोपी पति ने हाथ की नसें काट आत्महत्या का प्रयास किया। मामले में पुलिस ने 20 गवाह और 43 दस्तावेज पेश किए गए। आरोपी पर एडीजे-2 कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया।
Updated on:
01 Jul 2025 08:48 am
Published on:
01 Jul 2025 08:48 am
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