बांसवाड़ा

Jaikrishn Patel: राजस्थान में 20 लाख की रिश्वत के मामले में पकड़ा गया MLA, जानिए कौन है जयकृष्ण पटेल

राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेने के आरोप में विधायक जयकृष्ण पटेल को लिया हिरासत में, गनमैन फरार
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राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को रिश्वत के मामले में हिरासत में लिया है। यह रिश्वत विधायक के गनमैन की ओर से ली जा रही थी, जो कि कार्रवाई की सूचना मिलते ही रिश्वत के 20 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गया।

जयपुर में एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई रविवार दोपहर की थी। फिलहाल गनमैन की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि जयकृष्ण पटेल बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के विधायक हैं।

उन्होंने 4 जून 2024 को घोषित उपचुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार सुभाष तंबोलिया को 51,434 वोटों के बड़े अंतर से हराया। जयकृष्ण पटेल को कुल 1,22,573 वोट प्राप्त हुए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 71,139 वोट मिले थे।

मालवीया के सांसद का चुनाव लड़ने पर खाली हुई थी सीट

यह उपचुनाव तब हुआ, जब कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। बागीदौरा सीट लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दिया था। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार कपूर सिंह ने नामांकन वापस नहीं लिया, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था।

बीएपी और जयकृष्ण पटेल की राजनीतिक पृष्ठभूमि

भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) की स्थापना 10 सितंबर 2023 को राजकुमार रोत ने की गई थी, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) से जुड़े थे। बीएपी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में तीन सीटें जीती थीं। आसपुर, चोरासी और धरियावद। जयकृष्ण पटेल की जीत के साथ राजस्थान में पार्टी की विधानसभा में कुल सीटें चार हो गई। जयकृष्ण पटेल ने 2023 का विधानसभा चुनाव में भी बागीदौरा सीट से बीएपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें दूसरे स्थान पर रहे थे।

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पथराव के बाद मिली थी सुरक्षा

अगस्त 2024 में जयकृष्ण पटेल की कार पर बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने पथराव किया, जिससे उनकी कार की पिछली खिड़की टूट गई। पुलिस ने इस घटना में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 और 324(2) के तहत मामला दर्ज किया था। उसके बाद विधायक को पुलिस सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई गई थी।

Updated on:
04 May 2025 04:01 pm
Published on:
04 May 2025 03:56 pm