बांसवाड़ा

Rajasthan: ‘आरोपी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए’, बलात्कार और हत्या के मामले में मिला मृत्यु दंड

Sangwara Crime News: दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि हुरजी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए।
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फाइल फोटो : पत्रिका

Death Sentenced In Rape And Murder Case: डूंगरपुर के सागवाड़ा अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सागवाड़ा पीठासीन अधिकारी पूना राम गोदारा ने बुजुर्ग महिला से बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। वहीं दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाने के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने आदेश में कहा कि हुरजी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए।

सागवाडा न्यायालय के लोक अभियोजक निखिल सोमपुरा ने बताया कि मामला कुआं थाना क्षेत्र में 3 जून, 2022 का है। डूंगरपुर जनरल हॉस्पिटल में एक युवती ने दी रिपोर्ट में बताया था कि उन्हें खाना देने के लिए उनके घर गई थी। वहीं खाना खिलाने के बाद वह वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान उसे अपने दादा के चिल्लाने की आवाज आई थी। जिस पर वह दौड़ते हुए अपने दादा-दादी के पास पहुंची तो उसकी दादी लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी।

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दादी ने बताया था कि हुरजी (45) पुत्र मावजी बामणिया शराब के नशे में उनके घर में आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जब बुजुर्ग महिला ने उसका विरोध किया तो हुरजी ने चाक़ू से उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया । जिसके बाद उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए चिखली एवं बाद में सागवाड़ा चिकित्सालय ले जाया गया। उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी।

पुलिस ने दुष्कर्म व हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी बावड़ी निवासी हुरजी पुत्र मावजी बामणिया को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने अनुसन्धान पूर्ण करते हुए सागवाड़ा न्यायालय में चालान पेश किया था। इसी मामले में न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के बाद आरोपी हुरजी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोषी हुरजी को फांसी की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

Updated on:
30 May 2025 11:39 am
Published on:
30 May 2025 11:39 am