बरेली

Sakashi और Ajitesh को अब दो माह के भीतर करना होगा ये काम, नहीं तो निरस्त हो जाएगा Allahabad High Court का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके विवाह को वैध माना है और उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है।

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Jul 15, 2019
साक्षी और अजितेश को अब दो माह के भीतर करना होगा ये काम, नहीं तो निरस्त हो जाएगा हाईकोर्ट का आदेश

बरेली। बिथरी चैनपुर से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा Rajesh mishra उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा Shakshi Mishra और उसके प्रेमी अजितेश Ajitesh को इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने बड़ी राहत देने के साथ ही निर्देश भी दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके विवाह को वैध माना है और उत्तर प्रदेश सरकार को दोनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने दोनों को दो माह के भीतर अपना विवाह पंजीकृत कराने का निर्देश भी जारी किया है।कोर्ट ने साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने के लिए याचिका को लंबित रखा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचियों साक्षी और अजितेश को आदेशित किया है कि वो यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स 2017 के तहत दो माह में अपनी शादी रजिस्टर्ड कराएं। कोर्ट ने कहा कि यदि मैरिज के लिए हर लिहाज से उपयुक्त हैं तो दो माह में नियमानुसार शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि दो माह में शादी रजिस्टर्ड न होने पर कोर्ट का आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

चार जुलाई को की शादी

विधायक की बेटी साक्षी ने दलित युवक अजितेश से प्रयागराज के एक मंदिर में चार जुलाई को प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद साक्षी ने दो वीडियो वायरल किए जिसमे उसने अपने पिता, भाई और पिता के दोस्त से अपनी जान को खतरा बताया था। वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला तूल पकड़ गया और विधायक ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनकी लड़की बालिग़ है और उसे अपने निर्णय लेने का अधिकार है और उनके और परिवार की तरफ से किसी को भी जान का खतरा नहीं है। सुरक्षा के लिए साक्षी ने हाईकोर्ट की भी शरण ली थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया है और सरकार को दोनों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं।

Published on:
15 Jul 2019 08:21 pm
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