भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार टिंकू राठौर और आईवीआईआरआई के रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे अभिषेक सिंह पर कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। उन पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया जा चुका है।
बरेली। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार टिंकू राठौर और आईवीआईआरआई के रिटायर्ड कर्मचारी के बेटे अभिषेक सिंह पर कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है। उन पर 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया जा चुका है। अब उनकी कुर्की की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
बारादरी पुलिस ने पहले 29 जनवरी 2025 को दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कराया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों हाथ नहीं आये। पुलिस की टीम ने अलग-अलग तारीखों में इनके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन दोनों लगातार फरार चल रहे हैं।
बारादरी के जोगीनवादा निवासी अधिवक्ता रीना सिंह ने बताया कि आरोपी अपने घर में जुआ कराते थे, जिस वजह से मोहल्ले में भीड़ रहती थी। पति लखन राठौर ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने हमला बोल दिया। घर में घुसकर पति लखन के सिर पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। फायरिंग की, इसमें देवर प्रेमपाल व अरविंद राठौर को छर्रे लगे। इस मामले के 7 आरोपी जेल जा चुके हैं। वहीं टिंकू राठौर पुत्र नन्हेलाल, आकाश राठौर पुत्र हरिप्रसाद, विशाल पुत्र किशोर उर्फ भूरा और अभिषेक पुत्र नरेश अभी भी फरार हैं। जिन पर 25 मार्च को एसएसपी अनुराग आर्य ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया था।
सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब अपनी चल-अचल संपत्ति बेचने की फिराक में हैं और किसी भी वक्त शहर छोड़ सकते हैं। ऐसे में विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर धारा 82 के तहत कुर्की की कार्रवाई की मांग की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी को मंजूरी दे दी है। कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया कि आरोपियों के खिलाफ किसी भी अदालत से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। मतलब अब पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। जल्द ही पुलिस की टीम दोनों के घरों पर नोटिस चस्पा करेगी और तय तारीख पर कोर्ट में हाजिर न होने की सूरत में इनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।