बरेली

चैंपियन का बेटा बना इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग लीडर, एसएसपी की रिपोर्ट पर डीआईजी ने की कार्रवाई, जाने क्या है बिल्ला नंबर 07/25

बदायूं क्षेत्र का रहने वाला चैंपियन का बेटा बजरूल अब पुलिस के निशाने पर आ गया है। बरेली और बदायूं जिले में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बजरूल और उसके दो साथियों को बरेली पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग घोषित कर दिया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इस गैंग को आईडी-07/2025 नाम दिया है।

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Jun 10, 2025
डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बदायूं क्षेत्र का रहने वाला चैंपियन का बेटा बजरूल अब पुलिस के निशाने पर आ गया है। बरेली और बदायूं जिले में लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले बजरूल और उसके दो साथियों को बरेली पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग घोषित कर दिया है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने इस गैंग को आईडी-07/2025 नाम दिया है।

पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि बदायूं के थाना कादरचौक क्षेत्र के इस्माइल गांव का रहने वाला 33 वर्षीय बजरूल पुत्र मेराज उर्फ चैंपियन कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ चोरी, हत्या और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर केस दर्ज हैं। वह अपने दो साथियों के साथ मिलकर इलाके में लूटपाट और अवैध कामों में लगा हुआ था।

गैंग के तीन सदस्य

इस पूरी गैंग में तीन लोग शामिल हैं, जिसमें बदायूं के कादरचौक ग्राम इस्माइल निवासी मेराज उर्फ चैंपियन का बेटा बजरूल गैंग लीडर है। उझानी के गांव मानकपुर निवासी 30 वर्षीय लईक पुत्र उम्मेद शाह और उझानी के गांव दूदेनगर निवासी 32 वर्षीय हसनीव उर्फ अरबाद पुत्र गुलाम रसूल इसके साथी हैं। बजरूल अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए सुनियोजित आपराधिक गतिविधियां संचालित करता रहा है।

एसएसपी की संस्तुति पर हुई कार्रवाई

एसएसपी अनुराग आर्य की संस्तुति पर यह कार्रवाई की गई। बरेली व बदायूं जनपदों में इन अपराधियों की संलिप्तता की पुष्टि के बाद डीजीपी कार्यालय के परिपत्र के अनुसार इन्हें इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग के रूप में चिह्नित किया गया।

क्या है इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग रजिस्ट्रेशन?

यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठित व अंतरजनपदीय स्तर पर सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध निगरानी, रोकथाम और कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। यह रजिस्ट्रेशन पुलिस व खुफिया तंत्र को अपराधियों पर नजर बनाए रखने का कानूनी आधार देता है।

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