नगर परिषद के कर्मचारी कार्य स्थल पर अब ड्रेस कोड में नजर आएंगे। नगर परिषद ने कार्मिकों को आदेश जारी कर 15 दिवस के भीतर डे्रस सिलवा पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यस्थल पर ड्रेस नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के कार्मिक की अनुपस्थिति लगेगी। आदेश की पालना नहीं करने पर वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
नगर परिषद के कर्मचारी अब नजर आएंगे ड्रेस कोड में
ये रहेगी कार्मिकों की वर्दी
बाड़मेर . नगर परिषद के कर्मचारी कार्य स्थल पर अब ड्रेस कोड में नजर आएंगे। नगर परिषद ने कार्मिकों को आदेश जारी कर 15 दिवस के भीतर डे्रस सिलवा पहनकर आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यस्थल पर ड्रेस नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के कार्मिक की अनुपस्थिति लगेगी। आदेश की पालना नहीं करने पर वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए हैं।
डे्रस कोड के आदेश में यह हवाला दिया गया है कि कर्मचारियों को वर्ष में एक बार वर्दी भत्ता दिया जाता है। इसके बावजूद भी कर्मचारी बिना वर्दी के काम करते नजर आते हैं। ऐसे में सभी कार्मिकों को ड्रेस कोड में आने के निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्देश दे दिए हैं
&सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। सम्बधित कार्मिकों को 15 दिन में डे्रस बनाने के निर्देश दे दिए हैं। तय समय के बाद भी ड्रेस कोड में नहीं आने वाले कार्मिकों की अनुपस्थित दर्ज होगी।
पंकज मंगल, आयुक्त, नगर परिषद, बाड़मेर
अस्थायी कार्मिकों की ये रहेगी वर्दी
नगर परिषद में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के लिए वाहन चालक डार्क ग्रीन शर्ट व पैंट, सहायक कार्मिक व हेल्पर क्रीम कलर पैंट ब्लू शर्ट, लाइनमैन भूरी पैंट पीला शर्ट, चौकीदार डॉर्क ब्लू पैंट शर्ट व सफाई कर्मचारी पुरुष ओरेंज पैंट शर्ट, टीशर्ट व महिला कार्मिकों के लिए लाइट ब्लू साड़ी या सलवार सूट।
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