CG Crime: अज्ञात चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, छग पशुओं का परिवहन अधिनियम सहित अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
CG Crime: बीती रात ग्राम तिरियाभाठ में चार पहिया वाहन को 27 नग मवेशियों की तस्करी कर कत्लखाना ले जाते हुए पकड़ा गया। वाहन क्रमांक एमएच 40 सीडी 4958 में गाय, बछड़े व बछिया सहित कुल 27 नग गौवंश भरे हुए थे। तिरियाभाठ के ही आरोपी इंदु निषाद, मिथलेश बघेल, नकुल साहु और मनोज सतनामी भंडारपुर सहसपुर लोहारा को गिरतार किया गया।
वहीं ट्रक चालक फरार हो गया। अज्ञात चालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11, छग पशुओं का परिवहन अधिनियम सहित अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने बताया कि जिस ट्रक से गौवंशों को कत्लखाना ले जाने की तैयारी थी, उस ट्रक को देख कर यह लगता है कि ट्रक को केवल गौ तस्करी मे उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र से पशु तस्करी के लिए आया था। इससे पहले भी यह ट्रक ना जाने कितने गौवंशों को कत्ल खाना ले गया होगा। इसकी भी जांच की जाएगी। अभी केवल चार आरोपी ही पकड़ में आए हैं।
गौ तस्करी के मामले में सिपाही पर कार्रवाई
गौ तस्करी के मामले में अपने ही सिपाही पर पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 10 सितंबर को पुलिस ने गौ तस्करी की सूचना पर एक फार्म हाउस पर रेड मारी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले पाटन थाना के आरक्षक डिलेश्वर पठारे ने गौ तस्करों को रेड की सूचना दे दी। यहां पढ़ें पूरी खबर