Life Imprisonment For Murder Girlfriend: भरतपुर में प्रेम संबंध के विवाद में युवती की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। शादीशुदा होने की बात छिपाकर प्रेम संबंध बनाने वाले आरोपी ने 21 वर्षीय युवती को कमरे पर बुलाकर गला काटकर हत्या कर दी थी।
Murder In Love Affair: भरतपुर मथुरा गेट थाना क्षेत्र में युवती की गला काटकर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडन प्रकरण) न्यायालय ने आरोपी सोनू प्रसाद शर्मा पुत्र पप्पू शर्मा निवासी नौनेरा थाना जुरहरा जिला डीग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
परिवादी और पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक हथैनी ने पैरवी की। प्रकरण में कुल 15 गवाहों के बयान हुए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अधिवक्ता के अनुसार घटना 20 मार्च 2024 की है। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के पटपरा मोहल्ला में जगन सिंह के मकान में सोनू शर्मा किराए के कमरे में रहता था। उसने सहयोग क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय पूनम शर्मा को झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया।
सोनू पहले से शादीशुदा था और उसके पांच बच्चे भी है, लेकिन उसने यह बात युवती से छुपा रखी थी। बताया गया कि जब पूनम को किसी माध्यम से सोनू की शादी और बच्चों के बारे में पता चला तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद सोनू ने पूनम को अपने किराये के कमरे पर बुलाया, जहां दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई।
इसी दौरान आरोपी ने धारदार हथियार पूनम की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी ने अपने हाथ की नसें काटकर आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन पूनम की चीख सुनकर मकान मालिक मौके पर पहुंच गया। कमरे में चारपाई पर पूनम का शव पड़ा मिला। इसके बाद मकान मालिक ने मथुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और तभी से वह जेल में बंद था।