भिलाई

सब्जी मांगने के नाम पर पहुंचा और मनोरोगी भतीजी से किया मुंहकाला

आरोपी ने मानसिक रूप से कमजोर अपनी ही भतीजी से दुष्कर्म के मामले में 10 साल कठोर कारावास और बुरी नीयत से घर में प्रवेश करने के मामले में 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोनों धाराओं के तहत आरोपी पर 2-2 हजार जुर्माना भी लगाया है।

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Dec 14, 2019
सब्जी मांगने के नाम पर पहुंचा और मनोरोगी भतीजी से किया मुंहकाला

दुर्ग@Patrika. रिश्ते और मानवता को कलंकित करने वाले टोमन दास सायतोड़े (25) को न्यायाधीश मधु तिवारी ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने मानसिक रूप से कमजोर अपनी ही भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था। इस पर उसे दुष्कर्म के मामले में 10 साल कठोर कारावास और बुरी नीयत से घर में प्रवेश करने के मामले में 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश ने दोनों धाराओं के तहत आरोपी पर 2-2 हजार जुर्माना भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 2-2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी घटना के बाद से सेंट्रल जेल में निरूद्ध है।

भतीजी उसे सब्जी देने लगी तो आरोपी की नीयत बिगड़ गई

बोरी पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन के मुताबिक घटना 15 मार्च 2018 की है। तब मानसिक रूप से कमजोर पीडि़ता अपने घर पर अकेली थी। इस बीच आरोपी चाचा टोमन दास भतीजी से सब्जी मांगने पहुंचा। भतीजी उसे सब्जी देने लगी तो आरोपी की नीयत बिगड़ गई और उसे पकड़कर कोठार में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से भाग निकला।

ऐसे खुला मामला
पीडि़त के परिवार के सदस्य सुबह से खेत गए थे। दोपहर लगभग 1 बजे पीडि़ता की मां बेटी को देखने घर पहुंची। तब पीडि़ता रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि चाचा टोमन दास ने उसे कोठा में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़त के परिवार के लोगों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

न्यायाधीश ने लिखा पत्र, क्षतिपूर्ति दिलाने के निर्देश
न्यायाधीश मधु तिवारी ने फैसला सुनाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि पीडि़ता मानसिक रूप से कमजोर है। वह सामान्य व्यक्तियों की तरह बोल नहीं सकती। इस घटना से वह व्यथित है। पुनवार्स योजना के तहत शासन से उसे उचित क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।

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Published on:
14 Dec 2019 10:45 pm
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