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Bhilai Fraud News: 10 युवतियों से 3 लाख से अधिक की ठगी, शातिर ने ऐसे फंसाया जाल में… सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

Bhilai Fraud News: धमतरी के ग्राम डोमा में रहने वाली पूजा कोसरे ने पद्नाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसकी 10 सहेलियों के साथ गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी हुई है।

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Oct 05, 2025
उपअभियंता से साइबर ठगी (photo source- Patrika)

Bhilai Fraud News: नौकरी के नाम पर 10 युवतियों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धमतरी के ग्राम डोमा में रहने वाली पूजा कोसरे ने पद्नाभपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह और उसकी 10 सहेलियों के साथ गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में धोखाधड़ी हुई है। उनसे नौकरी लगाने के नाम पर 46-46 हजार रुपए लिए गए। इस पर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पुलिस के मुताबिक शिकायत में पूजा ने बताया कि उसे उसकी सहेली तनीशा तारक से पता चला कि दुर्ग जिले के बोरसी, कदम प्लाजा में गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड नाम से संस्था चल रही है। वहां नौकरी की सम्भावना है। उसने तनीशा के माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को सम्पर्क किया। गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ब्रांच मैनेजर सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, रामभरोष साहू से मिली। इसके बाद मैनेजर ने उससे और अन्य युवतियों से ट्रेनिंग व पंजीयन के लिए तीन-तीन हजार रुपए ले लिए, लेकिन रसीद नहीं दी। चार दिनों का प्रशिक्षण भी अलग-अलग समय में दिया गया।

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नौकरी लगाने मांगे 46 हजार रुपए

पुलिस के मुताबिक वेद प्रकाश शास्त्री सुभाष चौधरी, राहुल सौंधिया, जितेंद्र सिंह सभी कंपनी में अधिकारी हैं। प्रशिक्षण के बाद राहुल सौंधिया, ब्रांच मैनेजर और सुभाष चौधरी जोनल मैनेजर ने सभी का इंटरव्यू लिया। बताया कि सभी का चयन हो गया है। कंपनी में काम करने के लिए तुम्हारी ड्रेस, कंपनी की नामिनी, आईडी, बीमा के लिए एक दिन के भीतर 46-46 हजार रुपए जमा करना होगा। उन्होंने किसी से भी बातचीत करने के लिए मना किया। यह भी कहा कि अगर यहां कंपनी को छोड़कर जाओगे, काम नहीं करोगे, पैसा जमा नहीं करोगे, तो कहीं पर काम नहीं मिलेगा।

इनके खिलाफ दर्ज किया अपराध

पुलिस ने गुडवे इंडियन फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रामभरोष साहू, सत्यम पटेल, साहिल कश्यप, सुभाष चौधरी, राहुल सौंधिया, वेद प्रकाश शास्त्री और साधना पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5), 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

पिता से मांग कर दिए रुपए

पुलिस के मुताबिक पूजा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसके बाद भी उसने पिता से 46 हजार रुपए मांगकर नकद दिए। अन्य ने भी 46-46 हजार रुपए दिए। इसके एवज में उनको कोई रसीद भी नहीं दी गई। इन सभी ने कम्पनी में कुल 3,07,000 रुपए दिए, लेकिन इसकी भी रसीद नहीं मिली।

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Updated on:
05 Oct 2025 04:54 pm
Published on:
05 Oct 2025 04:53 pm
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