ITR Filling 2024 date: पेनाल्टी के अलावा नियत तिथि पर रिटर्न नहीं भरने वालो को बिजनेस या शेयर में हुई हानी को आगे वर्ष मे कैरि फॉरवर्ड करने का मौका भी नहीं मिलेगा...
आयकर की धारा 139 (1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयकर रिटर्न ( ITR Filing 2024 ) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ऐसे में अब आयकर धारकों के पास रिटर्न दाखिले करने के लिए सीमित समय बचा है। यदि इस बार रिटर्न दाखिल करने में चूक गए तो फिर 5 लाख तक की आय वालों को एक हजार रुपए और उसके ऊपर की आय वालों को 5 हजार रुपए की पेनाल्टी के साथ ही रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा।
यह अंतिम तिथि उन करदाताओं के लिए हैं जो वेतनभोगी, व्यक्तिगत बिजनेस या प्रोफेशन से आय जो ऑडिट के दायरे मे न हो शामिल किए जाएंगे। अन्य आय के व्यक्ति, एओपी और व्यक्तियों का समूह भी इसके दायरे में आएंगे। हर व्यक्ति जिसकी आय 2.5 लाख से अधिक है उसे रिटर्न भरना आनिवार्य है। पेनाल्टी के अलावा नियत तिथि पर रिटर्न नहीं भरने वालो को बिजनेस या शेयर में हुई हानी को आगे वर्ष मे कैरि फॉरवर्ड करने का मौका भी नहीं मिलेगा।
विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार ने नई इनकम टैक्स नियम लागू किया था जो की एच्छिक था। यदि किसी व्यक्ति को नई कर दरों का लाभ लेना था तो वे एक अलग फार्म भरकर इसका लाभ ले सकते थे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष से यदि किसी की पुराने दर मे रिटर्न भरना हो और विभिन्न धाराओं की छूट लेनी हो तो उस नए फार्म को भरना होगा अन्यथा नई दरें लागू होंगी।
पिछले वर्ष में किए गए संशोधन के अनुसार रिटर्न भरने के बाद 30 दिनों के भीतर ही उसे ई-वेरीफाई ओटीपी के माध्यम से करवाना आनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न अमान्य माना जाएगा। ( ITR Filing Date ) इसके लिए आयकरदाता का आधार और पैन का लिंक होना आनिवार्य है। इसके अलावा यदि किसी को शेयर मार्केट में कैपिटल गैन हुआ है तो नए संशोधन के अनुसार उन्हें नए रिजाइम में 7 लाख तक के आय का टैक्स रिबेट प्राप्त नहीं होगा। और उसपर स्पेशल दर पर टैक्स लगेगा।
भिलाई सीए शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए मिनेश जैन ने बताया कि आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक रखी है। देर से रिटर्न भरने पर एक और 5 हजार रुपए तक जुर्माना लगेगा। कई केस में विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।