
Bhilai Land Patta Scheme: नगर निगम भिलाई क्षेत्र के 20 हजार से अधिक पट्टाविहीन परिवारों के लिए राहत की खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के आवासहीन व्यक्ति पट्टा अधिकार अधिनियम-2023 के तहत लंबे समय से शासकीय भूमि पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को अब मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने चारों जोनों में सर्वे अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है।
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वे दल को सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि पात्र परिवारों की पहचान समय पर पूरी हो सके और शासन की इस योजना का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंच सके।
योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जो 20 अगस्त 2017 से पहले से शासकीय भूमि पर निवासरत हैं और निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं। सर्वे के दौरान ऐसे परिवारों की पहचान कर उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद पात्र हितग्राहियों को भूमि का वैध पट्टा प्रदान किया जाएगा।
भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के पात्र होंगे। इसके अलावा बैंक से ऋण लेकर कच्चे मकानों को पक्का बनाने, संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त करने तथा परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का अवसर भी मिलेगा।
नगर निगम ने जोन-1, वैशाली नगर (जोन-2), मदर टेरेसा नगर (जोन-3) और शिवाजी नगर (जोन-4) में अलग-अलग सर्वे दल गठित किए हैं। प्रत्येक जोन में जोन आयुक्त, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं निगम कर्मचारियों की संयुक्त टीम सर्वे कर पात्र परिवारों का सत्यापन करेगी। अभियान की निगरानी निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से की जाएगी।
नगर निगम क्षेत्र के सभी पात्र नागरिक सर्वे दल का सहयोग करें। यह योजना केवल पट्टा वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब एवं भूमिहीन परिवारों को स्थायी आवास, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। - भोजराज सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम भिलाई