कांग्रेसी नेता मंगेश वैद्य के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का जुर्म दर्ज किया है। उसी के दफ्तर में काम करने वाली युवती ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की।
भिलाई. कांग्रेसी नेता मंगेश वैद्य के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का जुर्म दर्ज किया है। उसी के दफ्तर में काम करने वाली युवती ने उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ पहले भी विदेश में नौकरी दिलाने, धोखाधड़ी और मारपीट के जुर्म दर्ज हैं।
युवती ने विरोध किया
कांग्रेसी नेता व हिंद सेना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंगेश वैद्य साहू का नेहरू नगर में दफ्तर है। उसके यहां कई महिला कर्मी नौकरी करती हैं। १९ वर्षीय युवती अपना वेतन मांगने गई। मंगेश उससे अश्लील बातें करने लगा। उसका हाथ पकडऩे लगा। उसकी इस घिनौनी हरकत का युवती ने विरोध किया। मंगेश ने उसे जमीन पर पटक दिया और मारपीट करने लगा। घबराई युवती चिल्लाने लगी। उसके चंगुल से किसी तरह से जान बचाकर भागी और सीधे पुलिस से घटना की शिकायत की।
गलत तरीके से काटा मोबाइल का बैलेंस
मोबाइल रिचार्ज कराने के २४ घंटे के अंतराल में १०० रुपए बैलेंस काटने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलांयस कम्युनिकेशन इंदौर और रिलायंस कम्युनिकेशन आउटलेट स्टेशन रोड दुर्ग को दोषी ठहराते हुए ४५१०० रुपए हर्जाना भरने कहा है। कुल राशि में १०० रुपए बैलेंस, ४० हजार मानसिक कष्ट और ५ हजार वाद व्यय शामिल है। ग्राम नगपुरा निवासी हेमंत कुमार साहू के परिवाद पर फैसला सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने सुनाया।
पोर्ट कराने आवेदन प्रस्तुत किया
परिवाद के मुताबिक हेमंत ने जीएसएम सिम खरीदी थी। बाद में उस सिम को सीडीएमए में पोर्ट कराने आवेदन प्रस्तुत किया। दो दिन बाद पोर्ट के तहत सुविधाएं मिलने शुरू हो गई। इसके बाद हेमंत साहू ने जब बैलेंस चेक किया तो १३५.८१ पैसे था और दूसरे दिन १०० रुपए कम हो गए।
सिम को फोर जी में कन्वर्ट नहीं किया
शिकायत करने पर भी कंपनी ने बैलेंस राशि नहीं लौटाई। कुछ दिन बाद कंपनी ने सभी सिम को ४जी में कन्र्वट करने के लिए योजना लागू की थी। स्टेशन रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर सिम को ४ जी करने आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड व फोटो जमा करने के बाद भी सिम को ४जी में कन्वर्ट नहीं किया।