जांच के बाद अधिकारी अपने बूथों की ओर रवाना हो रहा है। (CG Lok Sabha chunav 2024) पता होगा कि कल यानी 7 मई को प्रदेश के 7 लोकसभा सीटों में तीसरे चरण का मतदान है।
CG Lok Sabha Election 2024: चुनाव में आयोग की ओर से वोटर स्लीप (मतदाता पर्ची) वितरण किया गया है। यह वोटर स्लीप, एपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) की तर्ज पर तैयार किया गया है। मतदाता इस पर्ची का उपयोग मतदान के लिए कर सकेंगे। इस पर्ची के बाद एपिक कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। केवल उन्हीं मतदाताओं को एपिक कार्ड की जरूरत होगी, जिनका वोटर स्लीप में फोटो नहीं होगा। ऐसे मतदाता आयोग द्वारा तय फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
मतदाता पर्ची डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से 'वोटर हेल्पलाइन ऐप' डाउनलोड और इंस्टॉल करें। इसके बाद एनवीएसपी वेबसाइट पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। यदि आप एनवीएसपी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो 'नए उपयोगकर्ता' के रूप में रजिस्ट्रेशन कर और ऐप में लॉग इन करें। 'मतदाता सूची में अपना नाम खोजें' विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद विकल्पों में से किसी एक का चयन करें- 'मोबाइल द्वारा खोजें', 'बार/क्यूआर कोड द्वारा खोजें', 'विवरण द्वारा खोजें' या 'ईपीआईसी नंबर द्वारा खोजें'. फिर आवश्यक जानकारी दर्ज करें और 'खोजें' पर क्लिक करें. मतदाता विवरण प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे आप डाउनलोड आइकन पर क्लिक कर डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं. फिर आप आराम से मतदान कर सकते हैं।
अगर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई (Voter Card apply online 2024) किया था, लेकिन वोटर आईडी (Apply New Voter ID Card) आपके पास बनकर नहीं आया है तो क्या करना चाहिए? क्या होगा अगर वोटिंग के समय वोटर आईडी कार्ड खो जाए या वोटिंग सेंटर पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल जाएं? क्या तब भी वोट दिया जा सकता है?
चुनाव आयोग ने मतदाता की पहचान पुख्ता व प्रमाणित होने के बाद ही मतदान की व्यवस्था की है। इसके लिए अभियान चलाकर मतदाताओं का पहचान पत्र एपिक कार्ड तैयार कराया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक जिले के शत-प्रतिशत मतदाताओं का एपिक कार्ड तैयार करा लिया गया है। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक से मतदाता पर्ची वितरण की व्यवस्था कराई गई है। ये पर्ची बूूथ लेबल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा मतदाताओं तक पहुंचाया गया।
जिला प्रशासन द्वारा मतदाता पर्ची बिल्कुल मतदाता पहचान पत्र की दर्ज पर बनाया गया है। इसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम, बूथ का क्रमांक, मतदाता का नाम, लिंग, मतदाता क्रमांक और मतदान केंद्र का नाम आदि सभी विवरण दर्ज है। इसके अलावा मतदाता की फोटो भी है। इन तमाम जानकारियों के साथ हेल्पलाइन नंबर व टोल-फ्री नंबर भी लिखा गया है।
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक ऐसे मतदाता जिनका फोटो मतदाता सूची में अंकित नहीं हैं, उन्हें मतदान के लिए 10 वैकल्पिक दस्तावेज का विकल्प दिया गया है। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा निकाय द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाक घर द्वारा जारी किया फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटोयुक्त) पहचान पत्र के रूप में प्रयोग कर सकेंगे।