CG Crime News: दोष साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई।
Bhilai Crime News: कक्षा 11 वीं की 17 वर्षीय छात्रा से अश्लील हरकत करने और उसकी अश्लील तस्वीर खींच कर सोशल मीडिया में पोस्ट करने की धमकी देने वाले समारू उर्फ समीर साहू (19 साल) को न्यायालय ने तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी विशेष न्यायाधीश) संगता नवीन तिवारी ने सुनाया। घटना 28 अप्रैल 2023 की है। छात्रा ने अंडा थाना में इसकी शिकायत 21 मई 2023 को किया।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने बताया कि अभियुक्त ने छात्रा को धमकी देकर डरा दिया था, जिसके कारण उसने किसी को नहीं बताया। एक दिन छात्रा के घरवालों के मोबाइल पर अभियुक्त का फोन आया तब मामला उजागर हुआ। शिकायत पर पुलिस ने भादवि की धारा 345 (क) 509 (ख) 506 व लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की और न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। दोष साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत तीन साल सश्रम कैद की सजा सुनाई। उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।