भीलवाड़ा

आईटीआर भरने में अब न करें देरी, 31 के बाद देना होगा भारी जुर्माना

Jul 25, 2026
Rajasthan

Bभीलवाड़ा. Bअगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो अब लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। बिना किसी जुर्माने के आईटीआर-1 और आईटीआर-2 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि, इसके बाद भी 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल करने का विकल्प खुला रहेगा, लेकिन तब करदाताओं को लेट फीस और ब्याज का तगड़ा झटका सहना पड़ेगा। साथ ही, कई महत्वपूर्ण टैक्स छूट से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
B3 करोड़ से पार हुआ आंकड़ाB
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 24 जुलाई तक देश भर में 3 करोड़ से अधिक लोग अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं। सुझाव है कि करदाताओं को आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए। अंतिम दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर डाउन और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते रिटर्न भरने से दस्तावेजों की गड़बड़ी से बचा जा सकता है और रिफंड भी जल्दी खाते में आ जाता है।
Bडेडलाइन चूके तो क्या होंगे नुकसानB
अगर आप 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आर्थिक नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आयकर अधिनियम के सेक्शन 234 एफ के तहत 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर जुर्माना देय होगा। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए तक है, तो 1,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। वहीं, आय 5 लाख रुपए से अधिक होने पर यह जुर्माना 5,000 रुपए होगा। यदि आप पर टैक्स बकाया है, तो सेक्शन 234ए के तहत बकाया रकम पर हर महीने 1 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। कर सलाहकार प्रकाश गगंवाल के अनुसार समय सीमा चूकने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप अपने घाटे को अगले वित्तीय वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इससे भविष्य में टैक्स बचाने का मौका छिन जाएगा।
Bगलती सुधारने का मिलेगा मौकाB
समय पर रिटर्न भरने का एक फायदा यह भी है कि यदि फॉर्म में कोई जानकारी छूट जाती है या गलती हो जाती है, तो उसे 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करके सुधारा जा सकता है। इसके बाद भी अगर कोई इनकम छूट जाती है, तो तय शर्तों के साथ अपडेटेड रिटर्न भरने का विकल्प मौजूद रहता है।
Bघबराएं नहीं, बस जल्द निपटाएं कामB
सीए निर्भिक गांधी का कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल या ई-वेरिफाई नहीं किया है, उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस 31 जुलाई से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखें। समय पर रिटर्न दाखिल करना एक समझदारी भरा कदम है। इससे आप न केवल अनावश्यक पेनाल्टी और ब्याज से बचते हैं, बल्कि आपके टैक्स रिफंड की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है।

Updated on:
25 Jul 2026 06:00 am
Published on:
25 Jul 2026 06:00 am
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