जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच का फैसला
भीलवाड़ा।
जिला उपभोक्ता प्रतितोष मंच ने टेंट व्यवसायी गंगापुर में बालाजी टेंट हाउस के प्रोपराइटर सुरेश चन्द्र माली को सेवा का दोषी मानते हुए 2 लाख 10 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।
ये भी पढ़ें
प्रकरण के अनुसार गंगापुर के गांधीनगर निवासी शिवनारायण टांक ने अधिवक्ता दिलीप खोखर के माध्यम से मंच में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया गया कि 13 दिसम्बर 2017 को परिवादी की पुत्री शिल्पा का विवाह था। विवाह तारीख तय होने के बाद गंगापुर स्थित बालाजी टेंट हाउस के प्रोपराइटर सुरेशचन्द्र माली से सम्पर्क कर टेंट सामान एवं डेकोरेशन लगाए जाने का कार्य के लिए एक लाख रुपए निर्धारित किए। साई पेटे 21 हजार रुपए दे दिए।
टेंट सामान भी आपसी बातचीत में अनुबंध किया गया। लेकिन विवाह समारोह के दौरान अनुबंध के अनरूप व्यवसायी सुरेशचन्द्र ने टेंट व डेकोरेशन में आधा-अधूरा कार्य किया। यहां तक की 200 कुर्सियां लाना तय किया था। उसमें से महज 40 कुर्सियां भिजवाई गई। केटरिंग व हलवाई के लिए भी टेंट की पूरी व्यवस्था नहीं की। इससे पूरी शादी समारोह अव्यवस्थित हो गया। यहां तक आमंत्रित मेहमान भी भूखे चले गए। इसकी वजह से परिवादी को जाति-सामज में काफी बदनामी हुई। इसके लिए टेंट व्यवसायी को उलाहना दी तो वह अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गया।
अवैध बजरी परिवहन कर ले जाते बजरी के दो डम्पर जब्त
अमरगढ़.अमरगढ़ चौकी पुलिस ने बुधवार देर रात्रि अवैध बजरी परिवहन कर ले जाते दो डंपर जप्त किए। चौकी प्रभारी एएसआई चिराग अली कायमखानी ने बताया कि गश्त के दौरान देर रात्रि आमलदा से खजुरी मार्ग पर आते दो डंपरो को रुकवा कर चेक किया तो उनमे अवैध रूप से भरी बजरी मिली। जिन्हे जप्त किया गया।