भीलवाड़ा

गाय की हत्या के आरोप में पांच साल की सजा आैर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड

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mp highcourt news : sasti bijli kaha milti hai
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शाहपुरा/भीलवाड़ा। गाय की हत्या के मामले में आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सुनीलकुमार यादव ने शुक्रवार को पांच साल की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए का अर्थदण्ड से दंडित किया।

प्रकरण के अनुसार भोपालपुरा (शक्करगढ़) निवासी रूपा मीणा ने सोहन लाल की गाय के दोनों पिछले पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। जिससे गाय लहूलुहान हो गई और उसने दम तोड़ दिया था। गाय की मौत के बाद सोहनलाल ने शक्करगढ़ थाने में आरोपी के खिलाफ गाय की हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया।

गवाहों के बयानों एवं सबूतों के आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश यादव ने मीणा को राजस्थान गोवंशीय पशु (वध प्रतिषेध व अस्था प्रन्वजन या निर्यात का विनियमन) 1995 के आरोप में पांच वर्ष की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

Published on:
21 Jul 2018 08:14 am