जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी अपने फर्म का नाम व प्रोपराइटर के अलावा अन्य जानकारी या मोबाइल नम्बर बदल सकेंगे
भीलवाड़ा
जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी अपने फर्म का नाम व प्रोपराइटर के अलावा अन्य जानकारी या मोबाइल नम्बर बदल सकेंगे। इसके लिए संस्थान के लेटरहैड पर आवेदन करना होगा। यह बात बुधवार को वाणिज्यिक कर विभाग में जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक में सहायक आयुक्त गोकुल राम चौधरी ने औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से कही।
इससे पहले भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के महासचिव प्रेम स्वरूप गर्ग ने चौधरी से कहा, सीए फर्म पंजीयन कराते समय अपना मोबाइल नम्बर दे देते हैं। इससे विभाग से सूचनाएं भी उनके पास आती है।लिहाजा कारोबारियों को सूचना के लिए सीए पर निर्भर रहना पड़ता है।
सीए भी कई बार व्यस्तता के चलते जानकारी नहीं दे पाते हैं। इस पर चौधरी ने बताया कि पंजीकृत व्यापारी अपना मोबाइल नम्बर बदल सकते हैं। गर्ग ने मांग की कि शहर की सीमा में विविंग से प्रोसेस को भेज रहे कपड़ा या यार्न को इ-वे बिल से मुक्त किया जाए ताकि व्यापारियों को परेशानी न हो।
इस पर चौधरी बोले-इस मामले में मेवाड चैम्बर ऑफ कामर्स, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन, सिन्थेटिक्स विविंग मिल्स एसोसिएशन, लद्यु उद्योग भारती सहित अन्य सगंठनों के दिए प्रतिवेदन को मुख्यालय भिजवा दिया है।
चालान के साथ जितना माल वाहन से भेजा जा रहा है उस आधार पर ही अधिकारी जांच कर सकेगा। अधिकारी इससे ज्यादा जानकारी नहीं लेगा। बैठक में फेडेरशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल शर्मा, मनोज मूंदड़ा सहित कई व्यापारी थे।