Life Imprisonment For Murder: भीलवाड़ा में 70 साल के पति ने अपनी पत्नी को पसंद का खाना न बनाने के कारण साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
Husband Killed Wife: भीलवाड़ा जिला एवं सेशन न्यायालय ने मंगलवार को सवा 3 साल पुराने मामले में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने पर 70 वर्षीय पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सुजा सुनाई। वहीं तीस हजार रुपए जुर्माना भी चुकाने के आदेश दिए। अभियुक्त पति ने समय पर खाना नहीं लाने से पत्नी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 अगस्त 2022 मांडल की नई नगरी निवासी सरिता देवी पत्नी गिरीराज बिड़ला ने हमीरगढ़ थाने में माता की हत्या का मामला दर्ज कराया था। परिवादी ने बताया कि हमीरगढ़ में उसके पिता नाथूलाल सोमाणी (70) व माता प्रेम देवी (67) रहते हैं। पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि नाथूलाल को पसंद का खाना बनाकर नहीं देने और पोते केशव को लेकर पत्नी प्रेम देवी के साथ आए दिन झगड़ा होता था।
दोनों के बीच बोलचाल हो गई तो प्रेम देवी ने नाथू लाल सोमाणी के मुंह और गाल पर मुक्कों कि मारी और गले को दबा दिया। गुस्साए नाथूलाल ने पत्नी प्रेम को लात की मारी और नीचे गिराने के बाद साडी से उसका गला घोंट दिया। प्रकरण की ट्रायल के दौरान लोक अभियोजक रघुनंदन सिंह कानावत ने 25 गवाह व 51 दस्तावेज पेश किए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय कुमार जैन दोनों पक्ष सुनने के बाद आरोपी नाथूलाल सोमाणी को को हत्या का दोषी माना। न्यायाधीश जैन ने मंगलवार को सुनाए फैसले में आरोपी नाथू लाल सोमाणी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियुक्त नाथूलाल ने पहले कहानी बनाई थी। दंपति के साथ उनका पौत्र भी साथ रहता था। उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। नाथूलाल ने बताया कि दोनों पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर हमला कर दिया। इससे दोनों घायल हो गए।
अस्पताल ले जाने पर प्रेम को मृत घोषित कर दिया। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतका प्रेम देवी रोजाना भजन कीर्तन करने जाती थी, बाहर से गेट बंद कर देती और देर रात तक वापस आती थी, इस कारण नाथू लाल को पसंद का खाना बनाकर नहीं देती ना ही समय पर खाना बनाती थी।