Kidnap And Rape Case Accused: भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो प्रथम) ने अपहरण और बलात्कार के दो साल पुराने मामले में अभियुक्त को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Bhilwara Rape Case: भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो प्रथम) ने अपहरण और बलात्कार के दो साल पुराने मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त जाहिद मोहम्मद को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 65 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला बुधवार को सुनाया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के एक पुलिस थाने में पीड़िता के पिता ने 11 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी को जाहिद मोहम्मद भगा ले गया। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को मुक्त कराया।
जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाकर पहले दोस्ती की और फिर जबरन जोधपुर ले गया। वहां एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी उसे पाली, दिल्ली और अजमेर भी ले गया, जहां उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया।
पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर प्रकरण का चालान विशिष्ट न्यायालय (पॉक्सो मामलात प्रथम) में पेश किया। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने अभियुक्त के खिलाफ अपराध सिद्ध करने के लिए 18 गवाह और 26 दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त जाहिद मोहम्मद को दोषी मानते हुए बीस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और पैंसठ हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।