विशिष्ट न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में बुधवार को आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई
भीलवाड़ा।
विशिष्ट न्यायालय (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में बुधवार को आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर तीन साल की सजा सुनाई। वहीं एक हजार जुर्माने की सजा से दंण्डित किया।
विशिष्ट न्यायालय (यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में बुधवार को आदर्श नगर निवासी चन्द्रप्रकाश कसारा को दोषी मानते तीन साल की सजा सुनाई। वहीं एक हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 19 जुलाई 2015 को एक व्यक्ति ने भीमगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसकी गैर मौजूदगी में अभियुक्त घर आता-जाता है और उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करता है। किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देता है।
धमकियों से परेशानी होकर पीडि़ता ने परिजनों को आपबीती मां को बताई। इस पर परिवादी की मां नजर रखने के लिए रूकी तो उसके सामने अभियुक्त चन्द्रप्रकाश कसारा ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेशचन्द्र विश्नोई ने अभियुक्त के खिलाफ 15 दस्तावेज और 9 गवाह पेशकर आरोप सिद्ध किया।
ट्रैक्टर ने कुचला, राहगीर की मौत
जहाजपुर थाने के सरसिया तिराहे पर मंगलवार रात एक राहगीर की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई ।पुलिस ने शव कब्जे में कर राजकीय अस्पताल के संग्रह में सुरक्षित रखवाया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया।
पुलिस के अनुसार सरसिया तिराहे पर एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना पर पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कुछ लोग जमा थे। वही 38 वर्षीय एक व्यक्ति का शव भी पड़ा था। लोगों ने बताया कि रावत खेड़ा निवासी भीमराज पुत्र सोनारायण रेबारी मंगलवार रात पैदल ही भवानीपुरा की तरफ जा रहा था ।इस बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने भीमराज को चपेट में ले लिया। हादसे में भीमराज की मौके पर ही मौत हो गई ।