अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन कैंप कोर्ट माण्डलगढ़ ने तीन साल पूर्व जानलेवा हमले के मामले में आरोप‍ित को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई
माण्डलगढ़।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन कैंप कोर्ट माण्डलगढ़ ने मुकुंदगढ़ में हुए तीन साल पूर्व जानलेवा हमले के मामले में आरोपित को दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या तीन कैंप कोर्ट माण्डलगढ़ ने मुकुंदगढ़ में हुए तीन साल पूर्व जानलेवा हमले के मामले में मुकुंदगढ़ निवासी नंदा नाथ को दोषी मानते दो साल की सजा सुनाई। वहीं तीन हजार रुपए जुर्माने के आदेश दिए। प्रकरण के अनुसार 20 नवम्बर 2015 को मुकुंदगढ़ निवासी प्रभु गुर्जर ने माण्डलगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था।
परिवादी ने बताया कि वह अपने खेत से घर आ रहा था। धोरे के पानी के विवाद को लेकर गांव के निकट नंदा नाथ ने कुल्हाड़ी से प्रभु पर कातिलाना हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक श्यामलाल गुर्जर ने अभियुक्त के खिलाफ 12 गवाह व 14 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया। अदालत ने अभियुक्त को दो साल की सजा सुनाई।
नाले में मिला वृद्ध का शव
भीलवाड़ा. चित्तौडग़ढ़ रोड के नवनिर्मित ओवरब्रिज के निकट नाले में गुरुवार को वृद्ध का शव मिला। शव चार से पांच दिन पुराना है। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को महात्मा गांधी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस शव की शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है।
जानकारी के अनुसार चित्तौडग़ढ़ रोड के नवनिर्मित ओवरब्रिज के निकट नाले में वृद्ध का शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की उम्र 60 से 65 वर्ष के बीच है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखकर पहचान के प्रयास किए जा रहे है।