mp news: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में प्रशासन ने 'हेलमेट नहीं, पेट्रोल नहीं' नियम लागू कर दिया है। अब यह नियम एक और जिले में लागू कर दिया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।
No helmet no petrol rule:मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर के बाद अब भिण्ड जिले में बिना हेलमेट लगाए टू-व्हीलर चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सख्त आदेश जारी किया है। यह निर्णय लगातार बढ़ते सड़क हादसों और उनमें हो रही मौतों को देखते हुए जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि बीते सालों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर दोपहिया वाहन सवारों की मौतें हेलमेट न पहनने के कारण हो रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह रोक लगाने का निर्णय लिया है। (mp news)
आदेश में यह भी कहा गया कि 'चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोलपंप संचालकों को संबोधित है। सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (5) के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।उपर्युक्त प्रतिबंध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे।' (No helmet no petrol rule)