भोपाल

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ वारंट जारी, पुलिस तलाश में जुटी, जानें मामला

Bailable Warrant : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इस जमानती वारंट की राशि 500 रुपए बताई जा रही है।
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जीतू पटवारी (Photo Source- Patrika)

Bailable Warrant : मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जमानती वारंट जारी किया गया है। इस जमानती वारंट की राशि 500 रुपए बताई जा रही है। अब इस मामले में पुलिस जीतू पटवारी को तलाश रही है, क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं।

बता दें कि, एमएलए कोर्ट ने ये जमानती वारंट लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े एक मामले के चलते दिया है। दरअसल, 04 मई 2024 को सूबे के भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनपर आरोप था कि, चुनाव प्रचार के दौरान पटवारी ने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया था।

कोर्ट में पेश होने पर जारी हुआ जमानती वारंट

अब इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने पटवारी को गुजरी 16 जनवरी 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था। लेकिन, पटवारी कोर्ट में पैश नहीं हुए। ऐसे में अब एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस को पटवारी नहीं मिल रहे हैं।

20 फरवरी को अगली सुनवाई

इस मामले में जीतू पटवारी की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को होनी है। ये वारंट जमानती है, यानी जीतू पटवारी 500 रुपए जमानत राशि कोर्ट में जमा करके जमानत पर रिहा हो सकते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में पेश होना अनिवार्य है।

Updated on:
22 Jan 2026 10:14 am
Published on:
22 Jan 2026 10:14 am