भोपाल

भोपाल में बोरवेल खनन पर लगा बैन, आदेश नही माना तो होगी जेल

Borewell Mining : भोपाल कलेक्टर ने जिलेभर को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है। भू-जल स्तर में तेजी से आई गिरावट को देखते हुए नलकूप खनन पर 30 जून 2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।

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Apr 08, 2025


Borewell Mining :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिलेभर को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। भू-जल की गिरावट को देखते हुए नलकूप खनन पर 30 जून 2025 तक के लिए प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिलेभर की राजस्व सीमाओं में नलकूप/बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी और न ही बिना अनुमति कोई नया नलकूप खनन करेगी। सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को इसमें छूट रहेगी।

FIR, जुर्माना और जेल

राजस्व और पुलिस अधिकारियों को ऐसी बोरिंग मशीन जो अवैध रुप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन / बोरिंग का प्रयास करेगी उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित पुलिस थाना इलाके में इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराने के अधिकार दिए गए हैं। सभी एसडीएम को उनके क्षेत्रान्तर्गत में अपरिहार्य प्रकरणों के लिए उचित जांच के बाद अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाए जाने के साथ साथ 2 साल तक की जेल का भी प्रावधान है।

आदेश में ये भी

शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप उत्खनन पर ये आदेश लागू नहीं होगा। साथ ही, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजनांतर्गत नलकूप खनन का काम कराया जा सकेगा। इसके लिए उपरोक्तानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होगा। निजी नलकूप और अन्य विद्यमान निजी जल स्त्रोतों का आवश्यकता होने पर सार्वजनिक पेय जल व्यवस्था हेतु अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत अधिग्रहण किया जा सकेगा।

Updated on:
08 Apr 2025 03:47 pm
Published on:
08 Apr 2025 11:54 am
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